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ग्राहकों की वीडियो बेस्ड KYC कर सकेंगी बीमा कंपनियां, Irdai ने दी मंजूरी

इस कदम से बीमा कंपनी के अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ग्राहकों की KYC अनिवार्यता को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे.

इस कदम से बीमा कंपनी के अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ग्राहकों की KYC अनिवार्यता को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे.

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PTI
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The communication with the buyer needs to clearly highlight the Sum Assured, premium amount payable, policy term and the premium payment term.

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन और साधारण बीमा कंपनियों को अपने संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिये) करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से बीमा कंपनी के अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ग्राहकों की केवाईसी अनिवार्यता को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे. इरडा ने सोमवार को कहा कि वीडियो आधारित प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया को सुगम व उपभोक्ता अनुकूल बनाना है.

नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियां ऐप विकसित कर केवाईसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन या वीडियो के जरिये कर सकती हैं. वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (वीबीआईपी) के जरिये खोले जाने वाले सभी खातों या अन्य सेवाओं को बीमा कंपनी को समुचित सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा, जिससे इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे. इसके अलावा बीमा कंपनियों को तय नियमों के तहत सॉफ्टवेयर व सुरक्षा ऑडिट करना होगा और वीबीआईपी ऐप को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच करनी होगी.

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आधुनिक टेक्नोलॉजी करें इस्तेमाल

इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियों को इस प्रणाली को मजबूत करने और सूचनाओं की गोपनीयता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजीज मसलन आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (एआई), फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए. नियामक ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी. बता दें कि आरबीआई KYC नियमों में संशोधन कर चुका है. इसके चलते आरबीआई द्वारा रेगुलेट होने वाले बैंकों व अन्य लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को वीडियो बेस्ड ग्राहक पहचान प्रक्रिया के इस्तेमाल की अनुमति है.

Irdai