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Health Insurance : अब 65 साल के उम्र को पार कर चुके लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं. (Pixabay)
Health Insurance Rules : अब आप बुजुर्ग हो चुके अपने पैरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance Policy) पॉलिसी खरीद सकते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई (IRDAI) ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब 65 साल की आयु सीमा हटा दी है. यानी अब 65 साल के उम्र को पार कर चुके लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं. इससे पहले ग्राहक केवल 65 साल की उम्र तक ही नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते थे.
1 अप्रैल से प्रभावी है संशोधन
बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीमा नियामक इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 साल की आयु सीमा हटा दी है. 1 अप्रैल से प्रभावी हुए हालिया संशोधन के साथ किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए योग्य है. हालिया गजट नोटिफिकेशन में इरडाई ने कहा कि इंश्योरर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी एज ग्रुप की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पेशकश करेंगे.
बेहतर इको सिस्टम को बढ़ावा
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल इको सिस्टम को बढ़ावा देना है, जो इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
इनके लिए डिजाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट
इंश्योरेंस कंपनियां विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं. इसके अलावा, इंश्योरेंस कंपनियों को पहले से किसी भी प्रकार की चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्तियों को हेल्थ पॉलिसी प्रदान करने का आदेश दिया गया है. नतीजतन, इंश्योरेंस कंपनियों को कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से मना करने से प्रतिबंधित किया गया है.
किश्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा
नोटिफिकेशन के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किश्तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है. ट्रैवल पॉलिसी सिर्फ सामान्य और स्वास्थ्य इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा ही पेश की जा सकती हैं. इसमें कहा गया है कि आयुष उपचार कवरेज पर कोई लिमिट नहीं है. आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत इलाज को बिना किसी लिमिट के बीमा राशि का कवरेज मिलेगा. अधिसूचना में कहा गया कि लाभ-आधारित बीमा वाले पॉलिसीधारक अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ लचीलेपन और विकल्पों को बढ़ाते हुए कई दावे दायर कर सकते हैं.