/financial-express-hindi/media/post_banners/MMCKA0StbBdqmQbFu1w1.jpg)
सीबीडीटी ने एफटीसी के लिए दावा करने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.
अगर आपने विदेशों में टैक्स पेमेंट किया है तो इस पर भारत में क्रेडिट का दावा एसेसमेंट वर्ष के आखिरी तक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज शुक्रवार 19 अगस्त को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. हालांकि यह राहत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने अपनी आयकर का रिटर्न यानी आईटीर (ITR) निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइल किया है.
विभाग ने कहा कि फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले स्टेटमेंट को अब संबंधित टैक्स एसेसमेंट ईयर के अंत तक दिया जा सकता है. खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू करने का फैसला किया है. इसका मतलब हुआ कि इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.
पहले और अब में क्या हुआ है बदलाव
अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग के ड्यू डेट तक जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (FTC) लिया जा सकता था. इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए टैक्स के लिए सीमित दावा ही हो पाता था. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब एफटीसी के लिए दावा करने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. अब विदेशों में टैक्स चुकाने पर भारत में क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म-67 के स्टेटमेंट को संबंधित आकलन वर्ष के आखिरी तक दिया जा सकता है.
iPhone, iPad या Mac का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, Apple ने जारी की ये चेतावनी
पिछली तारीख से लागू हुआ है फैसला
नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर (डायरेक्ट टैक्सेशन) सचिन गर्ग के मुताबिक इस बदलाव की बहुत जरूरत थी और अब ऐसे टैक्सपेयर्स को भी बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने ड्यू डेट के बाद यानी देरी से आईटीआर फाइल किया है. गर्ग के मुताबिक इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. एकेएम ग्लोबल के टैक्स मार्केट्स हेड यीशू सहगल के मुताबिक यह बहुत बड़ी राहत है क्योंकि अब रिटर्न जमा करने के बाद भी एफटीसी का दावा किया जा सकता है. सहगल के मुताबिक इससे एफटीसी से जुड़े टैक्स विवादों में कमी आएगी.
(Input: PTI)