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Income Tax Rules : भले ही आपकी सालाना इनकम छूट की लिमिट से कम हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ITR भरना आवश्यक हो जाता है. (AI Generated)
Income Tax Return, Income Tax Rules : इनकम टैक्स सीजन चल रहा है और जिन लोगों की सालाना इनकम टैक्स के दायरे में आती है, वे रिटर्न फाइल करने में लगे हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम में सामन्य के लिए 2.50 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये तक सालाना इनकम टैक्स फ्री है. न्यू टैक्स रिजीम में मिनिमम लिमिट 4 लाख रुपये है. तो क्या 2.50 लाख रुपये से कम सालाना इनबकम है तो भी टैक्स भरना (ITR 2025) चाहिए. अगर हां तो ऐसा किन कंडीशंस में करना जरूरी हो जाता है.
क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, किसी भारतीय नागरिक को ITR तभी भरना होता है जब उसकी टैक्सेबल इनकम बेसिक छूट लिमिट से अधिक हो. अगर किसी की सालाना आय इस लिमिट से कम है, तो ITR भरना अनिवार्य नहीं है. छूट की लिमिट अलग-अलग इनकम टैक्स सिस्टम (पुरानी और नई) के आधार पर अलग हो सकती है. ओल्ड टैक्स रिजीम में यह 2.50 लाख रुपये सालाना है.
2.50 लाख से कम इनकम वालों को कब ITR भरना जरूरी
भले ही आपकी सालाना इनकम छूट की लिमिट से कम हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ITR भरना आवश्यक हो जाता है. जैसे:
सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपये से अधिक होने पर : अगर किसी व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष में एक या अधिक बचत खातों में 50 लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं, तो ITR भरना जरूरी है.
1 करोड़ से अधिक का बैंक डिपॉजिट : अगर किसी व्यक्ति ने किसी कमर्शियल या कॉरपोरेट बैंक के करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि जमा की है, तो ITR भरना अनिवार्य है. यह नियम व्यवसायों पर लागू नहीं होता है.
60 लाख रुपये से अधिक का सेल्स टर्नओवर : अगर किसी का कुल सालाना सेल्स टर्नओवर 60 लाख रुपये से अधिक है, तो ITR भरना आवश्यक है.
10 लाख रुपये से अधिक प्रोफेशनल इनकम : अगर किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल इनकम पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो ITR भरना जरूरी है.
1 लाख से अधिक के बिजली बिल का भुगतान : किसी वित्तीय वर्ष में अगर किसी व्यक्ति का बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक है (किसी एक बार में या कुल मिलाकर), तो ITR भरना जरूरी है.
25,000 रुपये या उससे अधिक का TDS/TCS : अगर किसी व्यक्ति पर 25,000 रुपये या उससे अधिक का टैक्स काटा गया (TDS) या टैक्स कलेक्ट (TCS) किया गया है, तो ITR भरना जरूरी है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये है.
विदेशी संपत्ति से आय : अगर किसी व्यक्ति की विदेश में संपत्ति है, या वह उस संपत्ति का लाभार्थी है, या विदेश में किसी खाते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है, तो ITR भरना जरूरी है.
2 लाख से अधिक विदेशी यात्रा खर्च : अगर किसी ने अपनी या किसी और की विदेशी यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है, तो ITR भरना जरूरी है.