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Outstanding Tax Demand: रिटर्न प्रोसेसिंग के बाद आ रहा 'आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड'? घबराने की बजाय ये स्टेप्स करें फॉलो

Outstanding Tax Demand: अगर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड दिखे तो इससे घबराने के बजाय कुछ स्टेप्स को फॉलो करें और जरूरी सबमिशन करें.

Outstanding Tax Demand: अगर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड दिखे तो इससे घबराने के बजाय कुछ स्टेप्स को फॉलो करें और जरूरी सबमिशन करें.

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FE Hindi Desk
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ITR AY 2022-23 Have Outstanding Tax Demand Here know how to deal with it

एसेसमेंट वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2022 तक 5.82 करोड़ से अधिक आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल हुए.

Outstanding Tax Demand: सैलरी एंप्लाईज और एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए पिछले वित्त वर्ष 2021-22 (एसेसमेंट वर्ष 2022-23) के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2022 थी. इस डेडलाइन तक 5.82 करोड़ से अधिक आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल हुए. इसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 31 जुलाई तक सिर्फ 3.01 करोड़ वेरिफाइड रिटर्न ही प्रोसेस किए है. प्रोसेसिंग के बाद कुछ टैक्सपेयर्स के लिए आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आई. हालांकि टैक्सपेयर्स को इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, अगर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड दिखे.

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Outstanding Tax Demand पर ये स्टेप्स करें फॉलो

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  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • पेंडिंग एक्शंस > रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करें.
  • सभी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स की लिस्ट दिखने लगेगी.
  • अब अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो डिमांड के पेमेंट के लिए ‘Pay Now’ पर क्लिक करें.
  • आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिस्पांस पेज पर सबमिट रिस्पांस पर क्लिक करें. अपनी स्थिति के हिसाब से आप अपने केस के लिए एलिबिजल सेक्शन में जा सकते हैं- अगर डिमांड सही है लेकिन आपने टैक्स नहीं चुकाया है, अगर डिमांड सही लेकिन आपने पहले ही टैक्स चुका दिया है और अगर आप डिमांड से फुल या पार्ट में असहमत हैं.

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  • इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर डिमांड सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं कि डिमांड सही है. इसे सेलेक्ट करने पर आप ई-पे टैक्स पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे जहां आप इसका भुगतान कर सकते हैं. सफलतापूर्वक पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सक्सेस मैसेज दिखेगा. अगर डिमांड सही है और आपने पहले ही टैक्स चुका दिया है तो 'ऐड चालाना डिटेल्स' पर क्लिक करें और चालाना की डिटेल्स, पेमेंट टाइप, चालान अमाउंट, बीएसआर कोड, सीरियल नंबर और पेमेंट डेट की जानकारी दें. इस चालान की पीडीएफ कॉपी अपलोड करने के लिए 'अटैचमेंट' पर क्लिक करें. सेव करें और सफलतापूर्वक वैलिडेशन के बाद ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सक्सेस मैसेज दिखेगा. अगर आप डिमांड से (फुल या पार्ट) से आप असहमत हैं तो 'ऐड रीजन्स' पर क्लिक करें और अपनी असहमति के लिए उपयुक्त कारणों को क्लिक करें. इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके अपना जवाब दाखिल करें. सफलतापूर्व दाखिल होने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सक्सेस मैसेज दिखेगा. आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है तो ऐसे में ट्रांजैक्शन आईडी को संभाल कर रखें.

(टैक्स अधिकारियों से मिले इनपुट के साथ)

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