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ITR Deadline Extension: अबतक 5 करोड़ लोगों ने दाखिल किया ITR, क्या सरकार आगे बढ़ाएगी आखिरी तारीख?

ITR Deadline Extension: आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई है. अगर आप अभी तक फ़ाइल रिटर्न नहीं किये हैं तो जल्द से जल्द कर लें.

ITR Deadline Extension: आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई है. अगर आप अभी तक फ़ाइल रिटर्न नहीं किये हैं तो जल्द से जल्द कर लें.

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FE Hindi Desk
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ITR Deadline Extension: सरकार ने भी हाल ही साफ बता दिया है कि वह ITR फ़ाइल करने की अंतिम तारीख, 31 जुलाई को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है.

ITR Deadline Extension: आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई है. अगर आप अभी तक रिटर्न फ़ाइल नहीं किये हैं तो जल्द से जल्द कर लें. असेसमेंट ईयर 2023-24 ( FY 2022-23) के लिए रिकॉर्ड संख्या में करदाताओं (Taxpayers) ने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है. इसके अलावा सरकार ने भी हाल ही साफ बता दिया है कि वह ITR फ़ाइल करने की अंतिम तारीख, 31 जुलाई को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है. अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो भविष्य में किसी भी टैक्स संबंधी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द इसे दाखिल कर दें.

5 करोड़ लोग कर चुके हैं ITR दाखिल

27 जुलाई तक दाखिल किए गए कुल रिटर्न की संख्या से पता चलता है कि करदाताओं को किसी भी एक्सटेंशन का इंतजार नहीं करना चाहिए. 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने में अभी भी 3-4 दिन बाकी हैं. इसलिए, जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि 27 जुलाई तक करदाताओं द्वारा 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे. करदाताओं द्वारा 4.45 करोड़ से अधिक आईटीआर वेरिफाइ किए गए हैं, जबकि डिपार्टमेंट ने 27 जुलाई तक 2.69 करोड़ से अधिक रिटर्न प्रोसेस्ड कर दिए हैं.

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ITR भरते समय न करें ये गलती

आमतौर पर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए कई टैक्सपेयर्स फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हैं लेकिन अब सरकार इसपर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है. वो पुराने जमाने की बात हो गई है जब लोग फर्जी दस्तावेज जमा कर भारी रिफंड प्राप्त करते थे. सरकार ऐसे लोगों को नोटिस थमाना भी शुरू कर चुकी है. जीएसटी के तहत फर्जी बिलों पर सख्ती बरतने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न के तहत कटौती के फर्जी दावों पर लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है. न केवल टैक्सपेयर्स, बल्कि रिटर्न दाखिल करने वालों और सलाहकारों से भी इस मसले में पूछताछ की जा रही है. हाल ही में कुछ फेमस कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा टैक्स रिफंड के फर्जी दावों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. आयकर विभाग ने धारा 10(13ए) के तहत किराया भत्ते (rent allowance) और धारा 24(बी) के तहत आवास ऋण (Home loan) और ब्याज के कारण कटौती का दावा करने का प्रूफ दिखाने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके अलावा, विभाग ने टैक्सपेयर्स से उस सलाहकार का नाम भी जिसमें रिटर्न दाखिल करने में मदद की है.

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फॉर्म भरते वक्त इन बातों का रखें ध्यान 

इसका ध्यान रखें कि दिखाया गया इनकम एआईएस/टीआईएस/फॉर्म 26एएस/फॉर्म16/सभी बैंक खातों में बताए गए इनकम से या तो अधिक है या उसके बराबर है. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब ब्याज का एलान हो गया हो लेकिन बैंक अकाउंट में प्राप्त न हुआ हो. यह अर्जित ब्याज  (accrued interest) है और इसलिए इसे प्राप्त न होने पर भी टैक्स के लिए पेश किया जाना चाहिए. अगर कुछ चीजें मेल नहीं खाती हैं, तो आयकर पोर्टल में इसे अस्वीकार करें.

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