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ITR भरने पर बड़ी राहत! टैक्सपेयर FY19 के लिए 30 जून तक भर सकेंगे रिटर्न, ब्याज पर भी मिली छूट

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोरोना संकट के इस दौर में कई राहत भरे कदमों का एलान किया.

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोरोना संकट के इस दौर में कई राहत भरे कदमों का एलान किया.

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Ritika Singh
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If you are one of those taxpayers who are yet to file your tax return for the year 2018-19, you can do it online. The online filing, also known as e-filing, is a convenient way for taxpayers to file returns from the confines of your home.

ITR Deadline: You can now file income tax return for FY19 till 30th june 2020, but have to pay late penalty also

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कोरोना संकट के इस दौर में कई राहत भरे कदमों का एलान किया. इनमें से एक वित्त वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए लेट आयकर रिटर्न दायर करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया जाना भी है. वित्त मंत्री ने 31 मार्च 2020 की इस डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है. यानी अब करदाताओं के पास जून आखिर तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेट ITR दाखिल करने का मौका है. इसके अलावा अगर पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का यानी रिवाइज ITR भरने का भी मौका रहेगा.

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इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR के लेट पेमेंट पर ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि यहां पर यह बात गौर करने वाली है कि जून 2020 तक जो लोग वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR भरेंगे, उन्हें साथ में 10000 रुपये पेनल्टी देनी होगी.

दरअसल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिना किसी पेनल्टी के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई 2019 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 किया था. इस तारीख के बाद गुजरे वित्त वर्ष के लिए ITR फाइल करने का मौका 31 मार्च 2020 तक था लेकिन पेनल्टी के साथ. अब यह मौका 30 जून 2020 तक है. यहां यह याद रखना जरूरी है कि देरी से फाइल किया गया रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता.

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क्या कहता है नियम

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष (AY) 2019-20 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस का प्रावधान है. 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच रिटर्न फाइल करने वालों को 5,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ी थी. हालांकि 5 लाख रुपये से कम कुल आमदनी वालों पर 1000 रुपये ही पेनल्टी लगी थी.

इसके बाद अब 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक आयकर रिटर्न भरने वालों को 10,000 रुपये लेट फीस का भुगतान करना होगा. अगर करदाता की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उस पर 1000 रुपये की ही पेनल्टी लगेगी. वहीं अगर किसी की आय एग्‍जम्‍प्‍शन लिमिट यानी 2.50 लाख रुपये से कम है तो आप बिना लेट फीस के 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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