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ITR Filing : इनकम टैक्स नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में आईटीआर दाखिल करते समय एचआरए और होम लोन पर टैक्स में छूट दोनों का दावा कर सकते हैं. (AI Generated)
Income Tax Return Filing 2025 : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख सैलरीड क्लास के लिए 15 सितंबर है. अब बहुत से लोग अपना आईटीआर दाखिल करने में लग गए हैं. एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि अगर आप सैलरीड हैं तो, क्या एचआरए और होम लोन पर टैक्स में छूट दोनों का दावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हैं. जानते हें कि इसे लेकर क्या नियम है और क्या प्रक्रिया है.
दोनों क्लेम कर सकते हैं
कुछ विशेष परिस्थितियों में HRA और होम लोन ब्याज कटौती दोनों का दावा करना कानूनी रूप से संभव है. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार इन परिस्थितियों में आप आईटीआर दाखिल करते समय एचआरए और होम लोन पर टैक्स में छूट दोनों का दावा कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेंट पर रहते हैं और साथ ही होम लोन की ईएमआई भी भरते हैं.
ओल्ड टैक्स रिजीम में संभव
ITR में HRA और होम लोन पर टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ शर्तों और दस्तावेजों पर निर्भर करता है. यह केवल तभी संभव है जब आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में HRA और होम लोन ब्याज पर टैक्स कटौती उपलब्ध नहीं है.
होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन
इनकम टैक्स की धारा 80सी होम लोन के मूलधन के भुगतान के लिए हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक,जबकि सेक्शन 24बी के तहत खुद के कब्जे वाले घर के लिए लिए गए होम लोन के ब्याज भुगतान के लिए हर वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये तक की कर कटौती का प्रावधान है.
HRA संबंधित कटौती
आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, आप HRA में आयकर छूट का लाभ लेने के पात्र होते हैं. कटौती योग्य राशि निम्नलिखित तीन वैल्यू में से सबसे कम होती है:
वास्तविक HRA राशि जो आपको प्राप्त हुई.
मेट्रो शहर में रहने पर सैलरी का 50% या नॉन-मेट्रो शहर में रहने पर सैलरी का 40%.
वास्तविक किराया जो आपने दिया, उसमें से कुल सालाना सैलरी का 10% घटाने के बाद की राशि.
किन परिस्थितियों में दोनों क्लेम कर सकते हैं?
जब आप दूसरे शहर में काम कर रहे हों : अगर आपका खुद का घर किसी शहर में है और आप दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और किराए पर रहते हैं, तो आप HRA और होम लोन ब्याज दोनों पर कटौती का दावा कर सकते हैं.
जब आप अपने ही शहर में किराए पर रहते हों : कभी-कभी ऑफिस बहुत दूर होता है या ट्रैफिक के कारण आप अपने खुद के घर में नहीं रह पाते. ऐसे में, अगर आप इसके लिए सही कारण दे सकते हैं, तो दोनों कटौतियों का लाभ ले सकते हैं.
जब आपने अपना घर किराए पर दिया हो : अगर आपने अपना घर किराए पर दिया है और किसी अन्य जगह किराए पर रह रहे हैं (जैसे निवेश के उद्देश्य से), तो भी आप दोनों कटौतियों का दावा कर सकते हैं.
कौन-कौन से सेक्शन के तहत छूट उपलब्ध है?
टैक्स लाभ संबंधित सेक्शन अधिकतम छूट
HRA सेक्शन 10(13A) आपकी सैलरी और किराए के अनुपात पर निर्भर
होम लोन ब्याज सेक्शन 24(b) 2 लाख रुपये (सेल्फ ऑक्यूपाइड घर)
प्रिंसिपल अमाउंट सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपये
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी ?
HRA के लिए : किराए की रसीद, रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक का पैन नंबर (अगर सालाना किराया ₹1 लाख से अधिक हो).
होम लोन के लिए : लोन स्टेटमेंट (जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट की जानकारी हो), सेल डीड, पजेशन सर्टिफिकेट.
लेकिन इन बातों से रहें अलर्ट
एक ही शहर में रहते हुए HRA और होम लोन ब्याज पर कटौती दोनों का दावा करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो सकता है.
अगर मकान मालिक आपके माता-पिता हैं और उनको मकान मालिक दिखाकर किराया दिखाया है, तो उनके पैन नंबर और बैंक लेन-देन का सबूत देना जरूरी होगा.
नए ITR फॉर्म में मकान मालिक का नाम, पैन नंबर और किराए की अवधि जैसी कई जानकारियां भरनी होती हैं.
कुल मिलाकर फर्जी दावे करने से बचें.