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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब 10 दिन से भी कम बचे हैं वक्त, चुके तो हो जाएगा भारी नुकसान

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म होने में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है. जिन लोगों ने अब तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहिए, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म होने में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है. जिन लोगों ने अब तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहिए, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है.

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FE Hindi Desk
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ITR Filing Deadline : क्या एक बार फिर से बढ़ेगी ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख? (Image: Freepik)

ITR Filing Deadline: देश में अधिकांश टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय अब 10 दिन से भी कम है. जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना रिटर्न अभी तक नहीं भरा है, उन्हें फटाफट यह जरूरी काम पूरा करना चाहिए, वरना Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लागू हो सकता है. सरकार ने पहले ही टैक्सपेयर्स को 1.5 महीने का अतिरिक्त समय दिया था ताकि तकनीकी दिक्कतों और ITR फॉर्म में देरी के कारण प्रभावित टैक्सपेयर्स बिना जुर्माने के रिटर्न जमा कर सकें.

अब तक कोई और विस्तार घोषित नहीं हुआ है. 15 सितंबर के बाद जमा होने वाले रिटर्न ‘देर से दाखिल’ माने जाएंगे और Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लागू होगा. जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, उन्हें अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि इससे अधिक इनकम वाले लोगों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना तब भी लागू होगा जब फाइल करते समय कोई टैक्स बकाया न हो.

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साथ ही, किसी भी बकाया टैक्स पर माहाना 1% ब्याज भी लगेगा. यह ब्याज केवल देय टैक्स की राशि पर लागू होगा और तब भी लिया जाएगा जब बकाया टैक्स रिटर्न फाइल करते समय चुका दिया जाए.

क्या है डेडलाइन?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आधिकारिक डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, जिसे अधिकतर टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए बढ़ा दिया गया. इनकम टैक्स वेबसाइट के अनुसार, सभी सैलरी वाले लोग, पेंशनर्स और अन्य योग्य व्यक्ति/संगठन इस तारीख तक अपनी डिटेल्स जमा करें ताकि किसी तरह का जुर्माना न लगे.

डेडलाइन खत्म होने से पहले ये टैक्सपेयर निपटा लें जरूरी काम

जिन लोगों और संस्थाओं के अकाउंट ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 15 सितंबर तक ITR फाइल करनी होगी. इसमें शामिल हैं:

वे लोग जिनकी कुल आय बेसिक छूट सीमा से ऊपर है, जैसे सैलरी वाले और पेशेवर जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और ऑडिट के दायरे में नहीं आते.

टैक्सपेयर्स जो कुछ विशेष मानदंड पूरा करते हैं, जैसे: 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च, 1 लाख रुपये से अधिक बिजली बिल, 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा वर्तमान खाते में जमा, या 10 लाख रुपये से अधिक पेशेवर आय.

जिनका TDS या TCS 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है.

विदेशी संपत्ति वाले रेजिडेंट टैक्सपेयर्स या जो किसी विदेशी संपत्ति के लाभार्थी हैं.

इन सभी को 15 सितंबर तक ITR जमा करना जरूरी है, नहीं तो Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लागू होगा.

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