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वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख आज है.
Income tax Return Filing Last Date for AY 2022-23 Latest Update on July 31: वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख आज है. अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो बिना जुर्माने के आज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आप आज भी ITR फाइल नहीं करते हैं तो कल से 31 दिसंबर तक आपको इसके लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. सैलरीड कर्मचारियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए AY 2022-23 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
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क्या आगे बढ़ेगी डेडलाइन?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई की रात 8.36 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं. आज ITR फाइलिंग का आखिरी मौका है, ऐसे में कुल आईटीआर दाखिल संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अंतिम तारीख आगे बढ़ाए जाने को लेकर अब तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है. बता दें कि सरकार ने पहले ही साफ संकेत दे दिए थे कि ITR फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है. अब तक जितने आईटीआर दाखिल हो चुके हैं उसे देखकर नहीं लगता कि अंतिम तारीख आगे बढ़ सकती है. हालांकि, कुछ करदाताओं को अभी भी उम्मीद है कि सरकार अंतिम समय में तारीख आगे बढ़ाने का एलान कर सकती है. करदाता आयकर पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर मुफ्त आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
ITR filing: 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल
आयकर विभाग के अनुसार AY 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन समाप्त होने से एक दिन पहले तक 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि शनिवार, 30 जुलाई को 57 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए. डिपार्टमेंट ने बताया, “30 जुलाई, 2022 तक 5.10 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं. 30 जुलाई 2022 को ही 57.51 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए.”
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कितना लगेगा जुर्माना
अगर आप डेडलाइन तक रिटर्न नहीं फाइल करने से चूक जाते हैं तो देर से आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी देनी होगी. इसके अलावा आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस भी भेज सकता है. ऐसे में आपको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. टैक्स तो भरना पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा. 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना देय होगा. हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस मामले में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और अगर कुल आय बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी.