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Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : ITR भरने की डेडलाइन आज हो रही खत्म, क्या सरकार करेगी ड्यू डेट और बढ़ाने का एलान?

ITR 2025 extension update : इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 यानी आज ही है. क्या आज इसे और आगे बढ़ाने का एलान किया जा सकता है?

ITR 2025 extension update : इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 यानी आज ही है. क्या आज इसे और आगे बढ़ाने का एलान किया जा सकता है?

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Sushil Tripathi
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ITR filing last date : बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे लोग आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को और आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. Photograph: (AI Image)

Income Tax Return Deadline, Due Date Extension 2025 Live Updates : इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह आज यानी 15 सितंबर 2025 ही है. सरकार इसे पहले ही 31 जुलाई 2025 से 1.5 महीने आगे बढ़ा चुकी है. इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने रिटर्न अब तक नहीं भरा है, उन्‍हें यह काम 15 सितंबर तक पूरा करना होगा. 13 सितंबर तक कुल 6.3 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके थे. 

सवाल ये है कि क्या आज डेडलाइन खत्म होने तक बाकी तमाम लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे या सरकार एक बार फिर से आखिरी समय पर डेडलाइन आगे बढ़ाएगी? 

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Income Tax Return Filing Deadline Extension 2025 Live Updates: पहले से ही 1.5 महीने बढ़ी है डेडलाइन

एसेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइलिंग (ITR 2025) की ओरिजनल ड्यू डेट यानी डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. लेकिन सरकार ने टैक्स नियमों और ITR फॉर्म्स व यूटीलिटीज में किए गए गई बदलावों को ध्यान में रखते हुए काफी पहले ही आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का एलान कर दिया. लेकिन इतना अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोगों के रिटर्न भरने जाने बाकी हैं. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे लोग आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को और आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. अपनी इस मांग के लिए ये लोग रिटर्न फाइलिंग के दौरान सामने आ रही कुछ तकनीकी दिक्कतों को भी वजह बता रहे हैं.

  • Sep 15, 2025 08:11 IST

    ITR Filing Deadline 2025 : अगर आज नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न, तो क्या होगा?

    ITR Filing Deadline Extension 2025 Live Update : आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई नहीं गई तो यह डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी. ऐसे में सोशल मीडिया पर टैक्सपेयर्स के मन में सबसे अहम सवाल ये है कि अगर वे आज अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा. इसका जवाब ये है कि अगर आप आज यानी 15 सितंबर को अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.

    इनकम टैक्स एक्ट में देर से आईटीआर दाखिल करने का ऑप्शन 31 दिसंबर 2025 तक मौजूद है. लेकिन देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

    इसके अलावा, बकाया टैक्स पर ब्याज भी जोड़ा जा सकता है. AY 2025-26 का बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर रिफंड में देरी का रिस्क भी रहता है. इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले यानी आज ही आईटीआर जमा कर सकें तो बेहतर होगा.



  • Sep 15, 2025 08:02 IST

    ITR Filing Last Date 2025: क्या पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच आगे बढ़ेगी डेडलाइन?

    ITR Filing Deadline Extension 2025 Live Updates in Hindi : आज भी कई टैक्सपेयर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों और एरर मिलने की शिकायत कर रहे हैं. 

    फॉर्म 26AS और TIS डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों से लेकर लॉगिन की समस्याओं तक, मुश्किलें जारी हैं. इस बीच, यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ITR फाइलिंग की डेडलाइन और बढ़ाने की घोषणा करेगी.

    वित्त मंत्रालय ने अभी तक ITR की लास्ट डेट 15 सितंबर से आगे बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है. टैक्सपेयर्स, खासकर सैलरीड क्लास और स्मॉल बिजनेस को पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

    चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि पोर्टल पर इतनी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स के एक साथ लॉगिन करने से सिस्टम धीमा हो जाता है. अब देखना यह है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए एक्सट्रा टाइम देती है या टैक्सपेयर्स को हर हाल में आज ही फाइलिंग पूरी करनी होगी.



  • Sep 14, 2025 13:43 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates: क्या आईटीआर भरने की बढ़ेगी डेडलाइन?

    इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन कल खत्म हो रही है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अंतिम समय में काम का बोझ काफी बढ़ गया है, इसलिए समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए. हालांकि, सरकार की ओर से अब तक ITR की आखिरी तारीख बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. फिलहाल टैक्सपेयरों को सलाह दी गई है कि वे 15 सितंबर 2025 से पहले अपना रिटर्न फाइल कर लें.



  • Sep 14, 2025 13:38 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates: कल खत्म हो रही है आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

    असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक करीब 6.30 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं. जिन टैक्सपेयरों ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए यह अंतिम मौका है क्योंकि समय सीमा खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन शेष है. टैक्स विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपना ITR भर लें ताकि किसी तरह की पेनल्टी या असुविधा से बचा जा सके.



  • Sep 14, 2025 08:58 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live: आईटीआर भरने से चूके तो क्या होगा?

    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन कल यानी सोमवार 15 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है. अगर आप इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप बाद में भी बेतरतीब (बिलेटेड) रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा, देर से ITR फाइल करने पर लेट फीस लग सकती है, रिफंड पर मिलने वाले ब्याज का नुकसान हो सकता है, और नुकसान (Loss) को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने में रुकावट आ सकती है. चूंकि अभी तक ITR की तारीख बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे समय पर या उससे पहले रिटर्न फाइल कर लें, ताकि अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके.



  • Sep 14, 2025 07:17 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live: आईटीआर भरने का कल तक है मौका

    ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन कल यानी सोमवार 15 सितंबर को खत्म हो रही है. आयकर विभाग ने पिछले दिन एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर भर जा चुके हैं और डेडलाइन बेहद करीब है. आखिरी वक्त की भीड़ से बचने के लिए  फटाफट ये जरूरी काम निपटा लें. डेडलाइन खत्म होने के बाद टैक्सपेयर को पेनाल्टी के साथ बिलेटेड आईटीआर भरने का विकल्प होगा. अभी तक सरकार ने डेडलाइन एक्सटेंशन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है.



  • Sep 13, 2025 17:31 IST

    ITR Filing 2025 Live Updates : अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न हुए फाइल

    आयकर विभाग ने शनिवार को बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. विभाग ने ‘एक्स’ पर किए पोस्ट में उन सभी टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद किया है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोग दिया. विभाग की ओर से बताया गया है कि आईटीआर फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और अन्य संबंधित सर्विसेंज में सहायता के लिए उसका हेल्पडेस्क सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे काम कर रहा है. इसके अलावा कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.



  • Sep 13, 2025 13:44 IST

    ITR Filing 2025 Live Updates : सहज यानी ITR-1 फार्म भरते वक्त किन दस्तावेजों की पड़ रही है जरूरत?

    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आख़िरी तारीख़ बढ़ाई गई है. ऐसे में जिन करदाताओं को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1 (सहज) भरना है, उन्हें रिटर्न फाइल करते समय कोई दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन टैक्स विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रिटर्न भरते वक्त सभी ज़रूरी कागज़ अपने पास ज़रूर रखें, ताकि कोई गलती न हो और प्रोसेसिंग में दिक़्क़त न आए.

    ज़रूरी दस्तावेज़, जिन्हें संभालकर रखें:

    • AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS – आय और TDS की जानकारी के लिए.
    • Form 16 (नियोक्ता से) – नौकरीपेशा लोगों के लिए अहम.
    • किराए की रसीदें – अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं.
    • निवेश के सबूत – जैसे LIC प्रीमियम, ELSS, PPF आदि.
    • बीमा प्रीमियम और अन्य कटौती से जुड़े कागज़ – सेक्शन 80C, 80D वगैरह के लिए.



  • Sep 13, 2025 12:12 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : क्या आयकर विभाग बढ़ाएगा लास्ट डेट?

    आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के बीच आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख 2025-26 को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सिर्फ दो दिन बाकी हैं, लेकिन टैक्सपेयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) पोर्टल पर दस्तावेज़ों जैसे एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS), Form 26AS और टैक्सपेयर इनफार्मेशन समरी (TIS) तक पहुंचने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से काम मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही TRACES पोर्टल भी बार-बार डाउन हो रहा है, जिससे टैक्सपेयरओं की परेशानी और बढ़ गई है. इस बीच सवाल यह है कि क्या आयकर विभाग ITR फाइलिंग की नई तारीख घोषित करेगा, ताकि सभी टैक्सपेयर समय पर अपना रिटर्न जमा कर सकें.



  • Sep 13, 2025 10:12 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन करीब, टैक्सपेयर्स में बढ़ी टेंशन

    ITR Filing 2025 की डेडलाइन नजदीक आते ही सैलरीड कर्मचारियों, बिजनेस क्लास और सीनियर सिटिजन्स में चिंता बढ़ गई है. 15 सितंबर को आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक फाइल हुए रिटर्न की संख्या पिछले साल से काफी पीछे है. टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार डेडलाइन बढ़ाएगी ताकि सभी को आराम से रिटर्न दाखिल करने का समय मिल सके. इस बीच रिफंड में देरी और प्रोसेसिंग की दिक्कतें भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं.



  • Sep 12, 2025 14:31 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : देर से ITR भरने पर क्या होगा

    अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो आपको पेनल्टी और अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है. देर से ITR भरने पर क्या होगा:

    अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है और आप डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी. 

    अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पेनल्टी 5,000 रुपये हो जाएगी.

    डेडलाइन के बाद ITR भरने पर आप कई टैक्स डिडक्शन (जैसे धारा 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID और 80-IE) का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

    बकाया टैक्स पर हर महीने (या महीने के हिस्से पर भी) 1% ब्याज लगेगा, यह धारा 234A के तहत वसूला जाता है.

    अगर ITR देर से भरेंगे, तो टैक्स रिफंड प्रॉसेस भी देरी से होगा.

    अगर आप समय पर ITR नहीं भरते, तो आप अपने बिजनेस लॉस और कैपिटल गेन लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.



  • Sep 12, 2025 14:30 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते उठ रही डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE in Hindi : कई टैक्स प्रोफेशनल और आम टैक्सपेयर शिकायत कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतों में ई-फाइलिंग पोर्टल का धीमा होना, फॉर्म 26AS और AIS में डेटा का मेल न खाना और बार-बार एरर मैसेज आना शामिल हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक साथ कई रिटर्न फाइल करने में मुश्किल बता रहे हैं.

    15 सितंबर की ITR की डेडलाइन नजदीक आते ही, इसे आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि अभी भी 2.7 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं.



  • Sep 12, 2025 14:12 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?

    अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा. जुर्माने के अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है. देर से रिटर्न भरने वालों का अगर रिफंड बनता होगा, तो वो भी देर से ही मिलेगा. इसलिए टैक्स के जानकार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद में और देर करने की बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर दें.



  • Sep 12, 2025 12:05 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ड्यू डेट बढ़ाने की मांग तेज

    कई टैक्स प्रोफेशनल संस्थाओं ने ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की तुरंत मांग की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के सेंट्रल काउंसिल (CIRC) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और ड्यू डेट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही कई समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा है.



  • Sep 12, 2025 10:15 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इस काम के बिना नहीं मिलेगा रिफंड

    इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के बाद जो काम सबसे जरूरी है, वह है ई वेरिफिकेशन. आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. यानी आपका रिफंड नहीं आएगा. इसलिए ध्‍यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे जल्‍द से जल्‍द वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है. 



  • Sep 12, 2025 09:34 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा. जुर्माने के अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है. देर से रिटर्न भरने वालों का अगर रिफंड बनता होगा, तो वो भी देर से ही मिलेगा. इसलिए टैक्स के जानकार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद में और देर करने की बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर दें.



  • Sep 12, 2025 09:33 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते उठ रही डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE in Hindi : कई टैक्स प्रोफेशनल और आम टैक्सपेयर शिकायत कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतों में ई-फाइलिंग पोर्टल का धीमा होना, फॉर्म 26AS और AIS में डेटा का मेल न खाना और बार-बार एरर मैसेज आना शामिल हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक साथ कई रिटर्न फाइल करने में मुश्किल बता रहे हैं.

    15 सितंबर की ITR की डेडलाइन नजदीक आते ही, इसे आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि अभी भी 2.7 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं.



  • Sep 12, 2025 09:33 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?

    अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.

    लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.



  • Sep 12, 2025 09:32 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ITR फाइलिंग में किस तरह की गलतियां

    गलत ITR फॉर्म चुनना
    फॉर्म 26AS/AIS से मिसमैच 
    तय समय सीमा तक रिटर्न न भरना
    समय पर ITR का ई-वेरिफिकेशन न करना
    फर्जी डिडक्शन और HRA क्लेम करना
    इनकम को गलत रिपोर्ट करना
    Advance Tax न चुकाना
    गलत पर्सनल डिटेल भरना
    बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना
    टैक्स विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करना



  • Sep 12, 2025 09:32 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इस काम के बिना नहीं मिलेगा रिफंड

    इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के बाद जो काम सबसे जरूरी है, वह है ई वेरिफिकेशन. आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. यानी आपका रिफंड नहीं आएगा. इसलिए ध्‍यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे जल्‍द से जल्‍द वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है. 



  • Sep 12, 2025 09:31 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इनकम 12 लाख से कम होने पर भी क्‍यों भरें ITR?

    कई टैक्सपेयर यह मानते हैं कि न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता. इसलिए उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन यह सोच गलत और टैक्सपेयर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अगर आपकी सालाना आय न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 3 लाख रुपये या ओल्‍ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना चाहिए.



  • Sep 12, 2025 09:31 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा. जुर्माने के अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है. देर से रिटर्न भरने वालों का अगर रिफंड बनता होगा, तो वो भी देर से ही मिलेगा. इसलिए टैक्स के जानकार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद में और देर करने की बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर दें.



  • Sep 12, 2025 09:30 IST

    ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन सरकार ने क्यों बढ़ाई?

    ITR due date extension 2025 : टैक्सपेयर्स को यह याद दिला दें कि ITR दाखिल करने की ओरिजनल डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने मई में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी. इससे टैक्सपेयर्स को 46 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. उस समय सरकार ने ITR फॉर्म जारी करने में हुई देर और दूसरी ऑपरेशनल दिक्कतों को ITR की ड्यू डेट आगे बढ़ाने की वजह बताया था. अब जब नई डेडलाइन करीब है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से डेडलाइन में बढ़ोतरी कर सकती है.



  • Sep 12, 2025 09:30 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : आखिरी तारीख, पेनल्टी और रिफंड स्टेटस

    सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया है कि 15 सितंबर के बाद ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार अब तक 5.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्सपेयर्स को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन चूकने पर धारा 234F के तहत पेनल्टी लग सकती है और रिफंड में भी देरी हो सकती है. इसलिए जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपना ITR जल्द से जल्द फाइल कर दें. पेनल्‍टी के साथ 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं.



  • Sep 12, 2025 09:29 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ड्यू डेट बढ़ाने की मांग तेज

    कई टैक्स प्रोफेशनल संस्थाओं ने ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की तुरंत मांग की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के सेंट्रल काउंसिल (CIRC) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और ड्यू डेट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही कई समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा है.



  • Sep 12, 2025 09:29 IST

    Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : आईटीआर लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)

    अब तक रिटर्न फाइल : 5,47,93,630
    अब तक वेरिफाइड : 5,14,77,522
    वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 3,66,61,906

    इस साल 11 सितंबर तक की बात करें तो 5,47,93,630 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है. जिनमें से 5,14,77,522 लोगों ने वेरिफाई भी कर दिया है. कुल वेरिफाइड मामलों में अबतक इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट द्वारा करीब 3,66,61,906 प्रॉसेस भी कर दिया गया है. 10 सितंबर तक कुल 5,30,07,987 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. यानी एक दिन में (11 सितंबर को) करीब 18 लाख ने रिटर्न फाइल किया. अगर यही स्‍पीड रही तो अगले 4 दिनों में 80 लाख से 1 करोड़ का रिटर्न आ सकता है, जबकि फाइल करना है 2.5 करोड़ को.



ITR 2025 Income Tax Return