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ITR filing last date : बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे लोग आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को और आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. Photograph: (AI Image)
ITR Filing Deadline 15 September 2025 Live Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह 15 सितंबर 2025 ही है. सरकार इसे पहले ही 31 जुलाई 2025 से 1.5 महीने आगे बढ़ा चुकी है. इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने रिटर्न अब तक नहीं भरा है, उन्हें यह काम 15 सितंबर तक पूरा करना होगा. 11 सितंबर तक कुल 5,47,93,630 रिटर्न ही दाखिल हुए हैं. यानी अगले 4 दिनों में 2.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे जाने हैं.
ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन 4 दिनों में 2.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर पाएंगे या सरकार एक बार फिर से आखिरी समय पर डेडलाइन बढ़ाएगी?
Income Tax Return Filing Deadline Extension 2025 Live Updates: पहले से ही 1.5 महीने बढ़ी है डेडलाइन
एसेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइलिंग (ITR 2025) की ओरिजनल ड्यू डेट यानी डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. लेकिन सरकार ने टैक्स नियमों और ITR फॉर्म्स व यूटीलिटीज में किए गए गई बदलावों को ध्यान में रखते हुए काफी पहले ही आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का एलान कर दिया. लेकिन इतना अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोगों के रिटर्न भरने जाने बाकी हैं. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे लोग आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को और आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. अपनी इस मांग के लिए ये लोग रिटर्न फाइलिंग के दौरान सामने आ रही कुछ तकनीकी दिक्कतों को भी वजह बता रहे हैं.
- Sep 12, 2025 12:05 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ड्यू डेट बढ़ाने की मांग तेज
कई टैक्स प्रोफेशनल संस्थाओं ने ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की तुरंत मांग की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के सेंट्रल काउंसिल (CIRC) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और ड्यू डेट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही कई समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा है.
- Sep 12, 2025 10:15 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इस काम के बिना नहीं मिलेगा रिफंड
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के बाद जो काम सबसे जरूरी है, वह है ई वेरिफिकेशन. आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. यानी आपका रिफंड नहीं आएगा. इसलिए ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे जल्द से जल्द वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है.
- Sep 12, 2025 09:34 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा. जुर्माने के अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है. देर से रिटर्न भरने वालों का अगर रिफंड बनता होगा, तो वो भी देर से ही मिलेगा. इसलिए टैक्स के जानकार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद में और देर करने की बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर दें.
- Sep 12, 2025 09:33 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते उठ रही डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE in Hindi : कई टैक्स प्रोफेशनल और आम टैक्सपेयर शिकायत कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतों में ई-फाइलिंग पोर्टल का धीमा होना, फॉर्म 26AS और AIS में डेटा का मेल न खाना और बार-बार एरर मैसेज आना शामिल हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक साथ कई रिटर्न फाइल करने में मुश्किल बता रहे हैं.
15 सितंबर की ITR की डेडलाइन नजदीक आते ही, इसे आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि अभी भी 2.7 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं.
- Sep 12, 2025 09:33 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.
- Sep 12, 2025 09:32 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ITR फाइलिंग में किस तरह की गलतियां
गलत ITR फॉर्म चुनना
फॉर्म 26AS/AIS से मिसमैच
तय समय सीमा तक रिटर्न न भरना
समय पर ITR का ई-वेरिफिकेशन न करना
फर्जी डिडक्शन और HRA क्लेम करना
इनकम को गलत रिपोर्ट करना
Advance Tax न चुकाना
गलत पर्सनल डिटेल भरना
बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना
टैक्स विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करना - Sep 12, 2025 09:32 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इस काम के बिना नहीं मिलेगा रिफंड
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के बाद जो काम सबसे जरूरी है, वह है ई वेरिफिकेशन. आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. यानी आपका रिफंड नहीं आएगा. इसलिए ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे जल्द से जल्द वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है.
- Sep 12, 2025 09:31 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इनकम 12 लाख से कम होने पर भी क्यों भरें ITR?
कई टैक्सपेयर यह मानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता. इसलिए उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन यह सोच गलत और टैक्सपेयर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अगर आपकी सालाना आय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये या ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना चाहिए.
- Sep 12, 2025 09:31 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा. जुर्माने के अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है. देर से रिटर्न भरने वालों का अगर रिफंड बनता होगा, तो वो भी देर से ही मिलेगा. इसलिए टैक्स के जानकार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद में और देर करने की बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर दें.
- Sep 12, 2025 09:30 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन सरकार ने क्यों बढ़ाई?
ITR due date extension 2025 : टैक्सपेयर्स को यह याद दिला दें कि ITR दाखिल करने की ओरिजनल डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने मई में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी. इससे टैक्सपेयर्स को 46 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. उस समय सरकार ने ITR फॉर्म जारी करने में हुई देर और दूसरी ऑपरेशनल दिक्कतों को ITR की ड्यू डेट आगे बढ़ाने की वजह बताया था. अब जब नई डेडलाइन करीब है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से डेडलाइन में बढ़ोतरी कर सकती है.
- Sep 12, 2025 09:30 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : आखिरी तारीख, पेनल्टी और रिफंड स्टेटस
सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया है कि 15 सितंबर के बाद ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार अब तक 5.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्सपेयर्स को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन चूकने पर धारा 234F के तहत पेनल्टी लग सकती है और रिफंड में भी देरी हो सकती है. इसलिए जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपना ITR जल्द से जल्द फाइल कर दें. पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं.
- Sep 12, 2025 09:29 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ड्यू डेट बढ़ाने की मांग तेज
कई टैक्स प्रोफेशनल संस्थाओं ने ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की तुरंत मांग की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के सेंट्रल काउंसिल (CIRC) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और ड्यू डेट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही कई समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा है.
- Sep 12, 2025 09:29 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : आईटीआर लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)
अब तक रिटर्न फाइल : 5,47,93,630
अब तक वेरिफाइड : 5,14,77,522
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 3,66,61,906इस साल 11 सितंबर तक की बात करें तो 5,47,93,630 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है. जिनमें से 5,14,77,522 लोगों ने वेरिफाई भी कर दिया है. कुल वेरिफाइड मामलों में अबतक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करीब 3,66,61,906 प्रॉसेस भी कर दिया गया है. 10 सितंबर तक कुल 5,30,07,987 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. यानी एक दिन में (11 सितंबर को) करीब 18 लाख ने रिटर्न फाइल किया. अगर यही स्पीड रही तो अगले 4 दिनों में 80 लाख से 1 करोड़ का रिटर्न आ सकता है, जबकि फाइल करना है 2.5 करोड़ को.