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ITR Due Date Extension 2025 Live : एक ओर 5.3 करोड़ ने आईटीआर भर दिया है. वहीं दूसरी ओर 2.7 करोड़ को अभी भी फाइल करना है. (AI Image)
ITR Filing Deadline Extension 2025 Live Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अब तक 15 सितंबर 2025 ही है. सरकार इसे पहले ही 31 जुलाई 2025 से 1.5 महीने आगे बढ़ा चुकी है. इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने रिटर्न अब तक नहीं भरा है, उन्हें यह काम 15 सितंबर तक पूरा करना होगा. 10 सितंबर तक कुल 5,30,07,987 रिटर्न ही दाखिल हुए हैं. यानी अगले 5 दिनों में 2.7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे जाने हैं.
ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन 5 दिनों में 2.7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर पाएंगे या सरकार एक बार फिर से आखिरी समय पर डेडलाइन बढ़ाएगी?
Income Tax Return Filing Deadline Extension 2025 Live Updates: सरकार ने पहले ही बढ़ा दी डेडलाइन
एसेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइलिंग (ITR 2025) की ओरिजनल ड्यू डेट यानी डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. लेकिन सरकार ने टैक्स नियमों और ITR फॉर्म्स व यूटीलिटीज में किए गए गई बदलावों को ध्यान में रखते हुए काफी पहले ही आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का एलान कर दिया. लेकिन इतना अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोगों के रिटर्न भरने जाने बाकी हैं. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे लोग आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को और आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. अपनी इस मांग के लिए ये लोग रिटर्न फाइलिंग के दौरान सामने आ रही कुछ तकनीकी दिक्कतों को भी वजह बता रहे हैं.
- Sep 11, 2025 20:30 IST
September 15 ITR deadline 2025: आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाने की मांग नहीं मानेगी सरकार?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE: लाखों टैक्सपेयर सरकार की तरफ से ITR की डेडलाइन बढ़ाने के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी फॉर्म 26AS और AIS के आंकड़ों में गड़बड़ी जैसी असली समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहे हैं. लेकिन सरकार ने अब तक कोई राहत देने का संकेत नहीं दिया है. टैक्सपेयर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कथित तकनीकी गड़बड़ियों और दूसरी समस्याओं के कारण वे डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है.
- Sep 11, 2025 19:43 IST
September 15 ITR deadline 2025 : क्या 15 सितंबर की डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स के लिए है?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE: अगर आपने अपने कैलेंडर में ITR भरने की आखिरी तारीख के रूप में 15 सितंबर पर निशान लगा रखा है, तो यह जान लें कि यह डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होती. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेसमेंट इयर 2025-26 के लिए यह डेडलाइन सबके लिए तय नहीं की है.
हालांकि अधिकांश व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, वेतनभोगी कर्मचारियों और जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए डेडलाइन 15 सितंबर ही है. लेकिन अगर आपके खातों का ऑडिट होता है, जैसे कि आपका कोई बड़ा कारोबार है या आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जिनकी आय ज़्यादा है, तो आपको अतिरिक्त समय मिलता है. ऐसे लोगों के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर है. अंतरराष्ट्रीय या कुछ खास डोमेस्टिक लेन-देन में शामिल कंपनियों और टैक्सपेयर्स, जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए यह तारीख 30 नवंबर है.
- Sep 11, 2025 15:59 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : ITR फाइलिंग की डेडलाइन और आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE in Hindi : टैक्सपेयर्स की बढ़ती मांग के बावजूद सरकार ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 15 सितंबर 2025 से और आगे नहीं बढ़ाएगी. ये कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है. उनकी दलील है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 जुलाई 2025 की ओरिजनल डेडलाइन को आगे बढ़ाकर पहले ही 46 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे चुका है. टैक्स फाइलिंग के लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि रिटर्न फाइलिंग के मामले में मौजूदा हालत ज्यादा चिंताजनक नहीं है. क्योंकि अब तक 5.3 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं. जिसका मतलब है कि पिछले सालों की तुलना में संख्या कमोबेश ठीक है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को एक्सपर्ट यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की किसी संभावित घोषणा का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आईटीआर फाइलिंग का काम पूरा कर लें.
- Sep 11, 2025 15:54 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन नहीं बढ़ी तो हर दिन फाइल करने होंगे 54 लाख से ज्यादा रिटर्न, अभी फाइल होते हैं 16 से 19 लाख
Income Tax Return Deadline 2025 : पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद है कि 15 सितंबर 2025 तक करीब 8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल होने हैं. फिलहाल हर रोज सिर्फ़ 16-19 लाख रिटर्न फाइल हो रहे हैं. 10 सितंबर तक करीब 5.30 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं. इस हिसाब से 15 सितंबर 2025 तक 8 करोड़ आईटीआर फाइलिंग के लक्ष्य को पाने के लिए अगले 5 दिनों में करीब 2.7 करोड़ और ITR फाइल करने होंगे. इसके लिए अगले 5 दिनों में हर दिन 54 लाख रिटर्न फाइल करने होंगे. जबकि मौजूदा रफ्तार इससे तीन-साढ़े तीन गुना कम है. यानी अगर रिटर्न फाइलिंग की रफ्तार तेजी से नहीं बढ़ी, तो लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा. यही वजह है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन और आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है.
- Sep 11, 2025 15:39 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा. जुर्माने के अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है. देर से रिटर्न भरने वालों का अगर रिफंड बनता होगा, तो वो भी देर से ही मिलेगा. इसलिए टैक्स के जानकार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वे डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद में और देर करने की बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर दें.
- Sep 11, 2025 12:55 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : आईटीआर डेडलाइन बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने की मांग
ITR due date extension 2025 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के कई संगठनों ने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए सरकार से आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है. इनमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की सेंट्रल काउंसिल (CIRC), एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) और कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) शामिल हैं. इन संगठनों ने ITR पोर्टल पर वैलिडेशन में एरर, स्लो अपलोडिंग जैसी समस्याओं के कारण ITR की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की है. इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इन सभी ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा है. खबर के मुताबिक ATBA ने बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 करने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 किए जाने की मांग की है.
- Sep 11, 2025 12:32 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन सरकार ने क्यों बढ़ाई?
ITR due date extension 2025 : टैक्सपेयर्स को यह याद दिला दें कि ITR दाखिल करने की ओरिजनल डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने मई में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी. इससे टैक्सपेयर्स को 46 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. उस समय सरकार ने ITR फॉर्म जारी करने में हुई देर और दूसरी ऑपरेशनल दिक्कतों को ITR की ड्यू डेट आगे बढ़ाने की वजह बताया था. अब जब नई डेडलाइन करीब है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से डेडलाइन में बढ़ोतरी कर सकती है.
- Sep 11, 2025 11:30 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे, क्या सरकार राहत देगी?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है, जिसके खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं. हालांकि अब तक 5.3 करोड़ ITR दाखिल हो चुके हैं, लेकिन 2.7 करोड़ रिटर्न अब भी फाइल होने बाकी हैं . ऐसे में बहुत सारे टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेडलाइन और आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि पोर्टल में गड़बड़ी, 26AS में मिसमैच और वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के कारण रिटर्न दाखिल करना मुश्किल हो रहा है.
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ITR 2025 की डेडलाइन एक बार फिर से आगे बढ़ाएगी या टैक्सपेयर्स को मौजूदा एक्सटेंडेड डेडलाइन के भीतर यानी 15 सितंबर 2025 तक की रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद रहेगी?
- Sep 11, 2025 11:23 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते उठ रही डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE in Hindi : कई टैक्स प्रोफेशनल और आम टैक्सपेयर शिकायत कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतों में ई-फाइलिंग पोर्टल का धीमा होना, फॉर्म 26AS और AIS में डेटा का मेल न खाना और बार-बार एरर मैसेज आना शामिल हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक साथ कई रिटर्न फाइल करने में मुश्किल बता रहे हैं.
15 सितंबर की ITR की डेडलाइन नजदीक आते ही, इसे आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि अभी भी 2.7 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं.
- Sep 11, 2025 10:52 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : रोज़ाना फाइलिंग की दर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत कम
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार 10 सितंबर को सिर्फ़ 16 लाख ITR फाइल किए गए, जो 15 सितंबर तक 8 करोड़ रिटर्न के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी 54 लाख के औसत से बहुत कम है.पिछले साल 31 जुलाई तक 7.24 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे. इस साल, बढ़ी हुई डेडलाइन के साथ, सरकार को उम्मीद है कि पिछले सालों की तरह इस बार भी ITR फाइलिंग में कम से कम 10% की बढ़ोतरी होगी. अगर फाइलिंग की गति नहीं बढ़ी, तो यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा.
- Sep 11, 2025 10:51 IST
ITR Filing Deadline 2025 Live Updates : 15 सितंबर टैक्सपेयर्स के लिए क्यों ज़रूरी है?
Income Tax Return Deadline Extension 2025 LIVE : 15 सितंबर की डेडलाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ITR देर से भरने पर पेनल्टी लगती है और रिफंड में देरी होती है. डेडलाइन के बाद ITR भरने पर सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इससे नुकसान को आगे ले जाने का फायदा भी नहीं मिलता.
सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि ITR की डेडलाइन और आगे बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है.
- Sep 11, 2025 09:41 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : FY और AY में क्या अंतर है?
वित्त वर्ष वह साल होता है जिसमें आप अपनी इनकम अर्जित करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच इनकम की है, तो यह अवधि वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) कहलाएगी. आकलन वर्ष वह साल होता है जो वित्त वर्ष के तुरंत बाद आता है. इसमें आप ITR दाखिल करते हैं और सरकार आपकी पिछली साल की आय की जांच (असेसमेंट) करती है. उदाहरण के लिए, FY 2024-25 में कमाई गई इनकम को आप आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) में रिपोर्ट करेंगे और सरकार उसका आकलन करेगी.
- Sep 11, 2025 09:38 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ITR फाइलिंग में किस तरह की गलतियां
गलत ITR फॉर्म चुनना
फॉर्म 26AS/AIS से मिसमैच
तय समय सीमा तक रिटर्न न भरना
समय पर ITR का ई-वेरिफिकेशन न करना
फर्जी डिडक्शन और HRA क्लेम करना
इनकम को गलत रिपोर्ट करना
Advance Tax न चुकाना
गलत पर्सनल डिटेल भरना
बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना
टैक्स विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करना - Sep 11, 2025 09:36 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.
- Sep 11, 2025 09:35 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : रिटर्न फाइल हो गया, लेकिन इस काम के बिना नहीं मिलेगा रिफंड
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के बाद जो काम सबसे जरूरी है, वह है ई वेरिफिकेशन. आपके लिए रिटर्न भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. यानी आपका रिफंड नहीं आएगा. इसलिए ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे जल्द से जल्द वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है.
- Sep 11, 2025 09:33 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : सैलरीड और F&O में ट्रेडिंग करते हैं? क्या है आपकी डेडलाइन
अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और साथ ही डेरिवेटिव्स (जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस) में ट्रेडिंग करते हैं, तो पहले अपना टर्नओवर कैलकुलेट करें और देखें कि आपके अकाउंट की ऑडिट जरूरी है या नहीं. अगर ऑडिट जरूरी है, तो आपके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 होगी. अगर ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो आपकी ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है.
- Sep 11, 2025 09:30 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : इनकम 12 लाख से कम होने पर भी क्यों भरें ITR?
कई टैक्सपेयर यह मानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता. इसलिए उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन यह सोच गलत और टैक्सपेयर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अगर आपकी सालाना आय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये या ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना चाहिए.
- Sep 11, 2025 09:27 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : आखिरी तारीख, पेनल्टी और रिफंड स्टेटस
सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया है कि 15 सितंबर के बाद ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार अब तक 5.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्सपेयर्स को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन चूकने पर धारा 234F के तहत पेनल्टी लग सकती है और रिफंड में भी देरी हो सकती है. इसलिए जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपना ITR जल्द से जल्द फाइल कर दें. पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं.
- Sep 11, 2025 09:25 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : ड्यू डेट बढ़ाने की मांग तेज
कई टैक्स प्रोफेशनल संस्थाओं ने ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की तुरंत मांग की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के सेंट्रल काउंसिल (CIRC) और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और ड्यू डेट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही कई समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा है.
- Sep 11, 2025 09:23 IST
Income Tax Return Deadline Extension 2025 Live : आईटीआर लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)
अब तक रिटर्न फाइल : 5,30,07,987
अब तक वेरिफाइड : 4,99,36,625
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 3,57,81,741इस साल 10 सितंबर तक की बात करें तो 5,30,07,987 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है. जिनमें से 4,99,36,625 लोगों ने वेरिफाई भी कर दिया है. कुल वेरिफाइड मामलों में अबतक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करीब 3,57,81,741 प्रॉसेस भी कर दिया गया है. 9 सितंबर तक कुल 5,00,09,951 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. यानी एक दिन में (10 सितंबर को) करीब 30 लाख ने रिटर्न फाइल किया. अगर यही स्पीड रही तो अगले 5 दिनों में 1.5 से 1.75 करोड़ का रिटर्न आ सकता है, जबकि फाइल करना है 2.7 करोड़ को.