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हर टैक्सपेयर्स के लिए अलग होती है रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, चेक करें आपके केस में क्या है डेडलाइन

ITR Filing Due Date: इनकम टैक्स का रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. हालांकि डेडलाइन हर प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग होती है.

ITR Filing Due Date: इनकम टैक्स का रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. हालांकि डेडलाइन हर प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग होती है.

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FE Hindi Desk
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ITR filing due date 2022 Last date to file Income Tax Return for Individuals HUF Firms Late Fee explained

हर टैक्सपेयर को डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्योंकि इससे चूकने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ेगा.

ITR Filing Due Date: इनकम टैक्स का रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. हर टैक्सपेयर को इस डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्योंकि इससे चूकने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ेगा. अधिकतर टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है लेकिन कुछ यहां यह ध्यान रखें कि विभिन्न टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट अलग-अलग होती है. नीचे सभी प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डिटेल्स दी जा रही है. यहां ध्यान रहे कि सरकार डेडलाइन को बढ़ा भी सकती है.

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ये हैं सभी प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन

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  • इंडिविजुल्स और सैलरीड: रिटर्न फाइलिंग के लिए इंडिविजुअल्स और सैलरीड पर्सन जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें इस महीने के आखिरी यानी 31 जुलाई तक फाइल कर देना है.
  • एचयूएफ: हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई है.
  • जिनके खातों का ऑडिट होना है: कंपनी, किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर, प्रोप्रायटरशिप, फर्म इत्यादि जिनके खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है.
  • सेक्शन 92ई के तहत टैक्सपेयर: किसी वित्त वर्ष में अगर अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया है तो इसके लिए सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट दाखिल करना होता है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2022 है.

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फाइलिंग से चूके तो क्या?

अगर डेडलाइन से चूक जाते हैं सेक्शन 234एफ के तहत 5 हजार रुपये की लेट फीस चुकानी होगी. हालांकि 5 लाख से कम सालाना टैक्सेबल आय वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जुर्माने की यह राशि 1 हजार रुपये है. लेट फीस के अलावा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234ए के तहत पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी. अगर एडवांस टैक्स ड्यू पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 234बी और सेक्शन 234सी के तहत इंटेरेस्ट पेनाल्टी चुकानी होगी. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है.

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कहां फाइल करें रिटर्न

टैक्सपेयर्स एसेसमेंट वर्ष 2022-23 का रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर खुद जाकर फाइल कर सकते हैं. हालांकि अगर टैक्सपेयर्स को कोई दिक्कत होती है तो वे सीए जैसे प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रिटर्न फाइल करने में मदद करते हैं.

(आर्टिकल: राजीव कुमार)

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