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ITR filing for AY 2023-24: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
ITR filing for AY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित इनकम के लिए ऑफलाइन ITR फाइलिंग शुरू कर दी है. आईटी डिपार्टमेंट ने आज ऑफलाइन ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म जारी कर दिए है. डिपार्टमेंट ने ITR दाखिल करने के लिए ऑफलाइन एक्सेल-बेस्ड यूटिलिटीज (Excel-based utility) को भी यूजर्स के लिए इनेबल कर दिया है. यूजर इसे आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वही से यूटिलिटीज का उपयोग करके टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
आईटी विभाग का क्या है कहना?
आईटी विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है, “असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर- 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को इनेबल किया गया है." विभाग ने कहा है कि इससे जुड़ी और जानकारी जल्द ही टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि विभाग ने अभी ITR -1 और ITR -4 के लिए जेएसओएन यूटिलिटी जारी नहीं की है.
क्या है ITR-1 और ITR-4?
क्या है ITR-1 उनलोगों के लिए है, जिनकी कुल 50 लाख रुपये तक है. इसमें वेतन से आय, घर की संपत्ति, ब्याज से अर्जित आय और 5000 रुपये तक की कृषि आय भी आती है. वहीं, ITR-4 उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें व्यवसाय और पेशे से आय शामिल है. इसकी कैलकुलेशन धारा 44AD, 44ADA या 44AE और 5000 रुपये तक की कृषि आय के तहत की जाती है.