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ITR Filing : आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी, आप इनसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्‍स रिटर्न?

Income Tax Department : इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज जारी की हैं.

Income Tax Department : इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज जारी की हैं.

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Sushil Tripathi
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ITR Forms : ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटीज आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए ऑफलाइन टूल हैं. (Image : Freepik)

Income Tax Return 2025 : इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज जारी की हैं. ये ऑफलाइन टूल अब ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए उपलब्ध हैं और इन्हें आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. हालांकि, एक्सेल यूटिलिटीज अब सक्रिय हैं, लेकिन ITR ऑनलाइन फाइल करने का विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है.

ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटीज क्या हैं?

ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटीज आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए ऑफलाइन टूल हैं. टैक्‍सपेयर्स इन यूटिलिटीज को डाउनलोड करके अपनी इनकम की डिटेल ऑफलाइन भर सकते हैं, जानकारी को वेरिफाई कर सकते हैं, और फिर एक JSON फाइल तैयार कर सकते हैं. यह फाइल ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करके जमा की जा सकती है.

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ITR-1 एक्सेल यूटिलिटी : कौन कर सकता है इस्‍तेमाल?

ITR-1 (सहज) एक्सेल यूटिलिटी उन रेजिडेंट इनडिविजुअल (जो सामान्य रूप से रेजिडेंट्स नहीं हैं, उन्हें छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिनकी इनकम नीचे दिए गए सोर्सेज से होती है:

सैलरी

एक हाउसिंग प्रॉपर्टी 

ब्याज आय

5,000 रुपये तक की कृषि आय

ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी : कौन कर सकता है इस्‍तेमाल?

ITR-4 (सुगम) एक्सेल यूटिलिटी उन रेजिडेंट इनडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), और फर्मों (LLPs को छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नीचे दिए गए सेक्‍शन के तहत संभावित टैक्‍सेशन योजनाओं से इनकम हासिल करते हैं:

सेक्‍शन 44AD

सेक्‍शन 44ADA

सेक्‍शन 44AE

इस फॉर्म में किस तरह की इनकम शामिल हैं?

संभावित टैक्‍सेशन के तहत व्यापार से आय

एक हाउसिंग प्रॉपर्टी से आय

ब्याज आय जैसे अन्य सोर्स से इनकम

5,000 रुपये तक की कृषि आय

ITR फाइलिंग की समय सीमा 

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह एक्‍सपेंशन ITR फॉर्म नोटिफिकेशन जारी होने में हुई देरी के कारण किया गया है.

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