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वित्त वर्ष 2019-20 (AY 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन
Income Tax Return Filing: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है और जुर्माने से डर रहे हैं तो जान लें कि अभी जुर्माना नहीं लगेगा. आयकरदाताओं के पास अभी भी बिना किसी जुर्माने के आयकर रिटर्न फाइल करने का मौका है. इसकी वजह वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन का बढ़ना है. सरकार 31 दिसंबर को डेडलाइन आगे बढ़ा चुकी है.
इसके चलते अब व्यक्तिगत करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 10 जनवरी 2021 तक का समय है. वहीं ऐसे करदाता व उनके पार्टनर्स जिनके खातों का ऑडिट होना है और कंपनियों (जिनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी) के लिए आकलन वर्ष 2020-21 का ITR भरने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया जा रहा है.
ऐसे करदाता जिन्हें इंटरनेशनल/विशिष्ट डॉमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है (जिनके लिए ITR फाइल करने की ताजा ड्यू डेट 31 जनवरी 2021 थी), के लिए आकलन वर्ष 2020-21 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया जा चुका है.
जुर्माने का नियम
आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है, जो कि 10000 रुपये तक है. आमतौर पर किसी आकलन वर्ष के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अगस्त रहती है. इस डेडलाइन तक ही बिना किसी जुर्माने के आईटीआर फाइल किया जा सकता है. अगस्त की डेडलाइन गुजरने के बाद 5000 रुपये की लेट फीस के साथ उसी वर्ष में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है. इसके बाद यदि कोई 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो 10000 रुपये लेट फीस के साथ अगले साल 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है. हालांकि, यदि टैक्सपेयर की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उस पर 1000 रुपये की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी. यदि इनकम, एग्जम्प्शन लिमिट (2.50 लाख रुपये) से नीचे है तो बिना लेट फीस के 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
मौजूदा कोविड हालात
लेकिन इस बार कोरोना के चलते हालात अलग हैं. सरकार बार-बार ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ा रही है. RSM India के फाउंडर डॉ. सुरेश सुराना के मुताबिक, CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन तो एक बार फिर आगे बढ़ाई है लेकिन सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस में कोई राहत नहीं है. ऐसे में 10/15 जनवरी 2021 की ताजा डेडलाइन तक रिटर्न फाइलिंग पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. लेकिन अगर सरकार फिर से डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाती है तो 10/15 जनवरी 2021 के बाद रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
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अब तक तीन बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख को अब तक तीन बार आगे बढ़ा चुकी है. व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को सबसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया. अब नए आदेश में सरकार ने एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है.
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