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ITR Late Filing: वक्त पर नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पास अब क्या है उपाय? कितना हो सकता है नुकसान

ITR Late Filing: 31 जुलाई थी ITR भरने की थी आखिरी तारीख, चूक गए हैं तो देना पड़ सकता है 5000 तक जुर्माना

ITR Late Filing: 31 जुलाई थी ITR भरने की थी आखिरी तारीख, चूक गए हैं तो देना पड़ सकता है 5000 तक जुर्माना

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FE Hindi Desk
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ITR Late Filing: अब तक इस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. (File Photo)

ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख कल यानी 31 जुलाई 2023 थी. अब तक इस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. हालांकि सवाल उठता है कि क्या सरकार रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाएगी और अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आगे क्या? डेडलाइन एक्ससटेंशन पर सरकार की ओर से कोई ताजा जवाब नहीं आया है लेकिन कुछ दिनों पहले केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है. वहीं अगर आपने समय रहते ITR फाइल नहीं किया है तो आपको भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है.

डेडलाइन बढ़ाने की हो रही मांग

31 जुलाई ITR भरने की आखिरी तारीख थी. लेकिन ऐसा लग रहा है कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं. ट्विटर पर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. डेडलाइन बढाए जाने के पीछे जानकार कई तर्क दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस साल पूरे देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है. कई राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं. दूसरा, नया आयकर पोर्टल लॉन्च होने के दो साल बाद भी इसमें गड़बड़ियां हैं. आईटीआर दाखिल करने के आखिरी दिन, कई करदाताओं ने ट्विटर पर वेबसाइट स्लो होने की शिकायत की. गौरतलब है कि इससे पहले भी इनकम तस्क्स रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ी है. इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने केरल में बाढ़ की स्थिति के कारण 2018 में समय सीमा बढ़ा दी थी.

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देना होगा 5000 तक जुर्माना

अगर आप आईटीआर फाइल करने की समय सीमा चूक गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप अधिकतम 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग शुल्क का भुगतान करके भी अपना आईटीआर अभी भी प्राप्त कर सकते हैं. समय सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल किए गए आईटीआर को बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है. यह आईटी एक्ट 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है. जिस व्यक्ति पर कोई टैक्स बकाया नहीं है, उसे पहले जुर्माना राशि जमा करनी होगी. जुर्माना जमा होने के बाद कोई व्यक्ति बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकता है. 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले छोटे करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा. दूसरी तरफ अगर आप समय पर टैक्स दाखिल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस (Income Tax Notice) आ जाए.

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ये लोग बिना जुर्माने के भर सकते हैं आईटीआर

इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों के अनुसार, डेडलाइन समाप्त होने के बाद सभी को आईटीआर दाखिल करने के लिए लेट फीस देना जरूरी नहीं है. अगर कोई शख्स जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो उसे देर से आईटीआर फाइल करते समय जुर्माना नहीं देना होगा. अगर ग्रॉस टोटल इनकम, बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो आईटीआर पर धारा 234F के तहत कोई लेट फीस नहीं लगता है.

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