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ITR Refund Status: अब तक नहीं आया रिफंड? तुरंत डालें Refund Reissue, ये है आसान तरीका

ITR Refund Delay: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक गया है या फेल हो गया है, तो आप तुरंत ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'Refund Reissue Request' डाल सकते हैं. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रासेस बताया गया है.

ITR Refund Delay: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक गया है या फेल हो गया है, तो आप तुरंत ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'Refund Reissue Request' डाल सकते हैं. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रासेस बताया गया है.

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FE Hindi Desk
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ITR Refund : आयकर विभाग ने खुद टैक्सपेयर्स को यह सुविधा दी है कि वे अटके हुए रिफंड को दोबारा जारी (Reissue) करवाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. (AI Generated Image)

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद अगर आपको अभी तक अपना रिफंड (ITR Refund) नहीं मिला है और आप पैसों के अटकने से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आयकर विभाग ने खुद टैक्सपेयर्स को यह सुविधा दी है कि वे अटके हुए रिफंड को दोबारा जारी करवाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट (Refund Reissue Request) डाल सकते हैं.

कई बार बैंक अकाउंट की गलत जानकारी, पैन-आधार लिंक न होने या अन्य तकनीकी कारणों से रिफंड अटक जाता है या 'रिफंड फेल' हो जाता है. ऐसे मामलों में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप तुरंत अपने रिफंड को दोबारा पाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

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रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट की पूरी प्रक्रिया

अगर आपका रिफंड अटक गया है, तो इन आसान स्टेप्स की मदद से रीइश्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

लॉगिन करें

सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.

सर्विस चुनें

ऊपर मेनू में Services पर जाएँ और Refund Reissue को सेलेक्ट करें.

रिक्वेस्ट बनाएं

अब Create Refund Reissue Request पर क्लिक करें.

रिकॉर्ड चुनें

उस रिकॉर्ड (ITR) को चुनें, जिसके लिए आप रिफंड चाहते हैं.

बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें

वह बैंक अकाउंट चुनें, जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं. यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, तो पहले उसे वैलिडेट करें. रिफंड केवल वैलिडेटेड अकाउंट में ही भेजा जाता है.

वेरिफिकेशन

Proceed to Verification पर क्लिक करें.

ई-वेरिफिकेशन

अब आधार ओटीपी (Aadhaar OTP), ईवीसी (EVC) या डीएससी (DSC) का उपयोग करके अपना ई-वेरिफिकेशन पूरा करें.

सबमिट करें

Continue पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी रीइश्यू रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी.

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रिफंड में कितना समय लगता है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में आमतौर पर 4 से 5 हफ्तों तक का समय लग सकता है. अगर आपने सभी प्रक्रियाएं सही की हैं और रिफंड रिक्वेस्ट डाली है, तो जल्द ही आपका पैसा आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

रिफंड फेल हो जाए तो क्या करें?

सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर स्टेटस में यह दिख रहा है कि आपका रिफंड फेल हो गया है, तो आप तुरंत 'रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट' डाल सकते हैं. यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन और फ्री है.

रिफंड अटकने के मुख्य कारण और समाधान

रिफंड फेल होने या अटकने के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें ठीक करना जरूरी है. नीचे कारण और समाधान का विवरण दिया गया है.

बैंक अकाउंट की गलती

अकाउंट नंबर या IFSC कोड सही दर्ज करें. 

अकाउंट वैलिडेट न होना

ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करें.

पैन-बैंक नाम में अंतर

सुनिश्चित करें कि आपके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम की स्पेलिंग समान हो.

पैन-आधार लिंक न होना

रिफंड के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है. यदि लिंक नहीं है, तो पहले यह काम करें.

ई-वेरिफिकेशन न होना

आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन (Aadhaar OTP, नेटबैंकिंग, EVC या DSC के माध्यम से) जरूर करें. इसके बिना ITR अधूरा माना जाता है.

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