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ITR Refund: रिफंड के लिए कागजात रखें तैयार, वरना भरनी पड़ सकती है 200% पेनाल्टी

ITR Refund: जिन टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलना है, उन्हें ऑनलाइन ही ऑटोमैटिक इंटिमेशंस यानी सूचना मिल रहे हैं. इसे लेकर लापरवाह न हों क्योंकि अपना दावे के सबूत 15 दिनों के भीतर नहीं पेश किया तो 200 फीसदी की पेनाल्टी लग सकती है.

ITR Refund: जिन टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलना है, उन्हें ऑनलाइन ही ऑटोमैटिक इंटिमेशंस यानी सूचना मिल रहे हैं. इसे लेकर लापरवाह न हों क्योंकि अपना दावे के सबूत 15 दिनों के भीतर नहीं पेश किया तो 200 फीसदी की पेनाल्टी लग सकती है.

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FE Hindi Desk
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ITR Refund Have income tax refunds Keep deduction proofs ready or get ready to pay 200 percent penalty

ITR Refund: इंटिमेशन को टैक्स नोटिस नहीं समझना चाहिए बल्कि यह आईटीआर में दी गई जानकारियों की फिर से पुष्टि करने की कोशिश है.

ITR Refund: सैलरी और एचयूएफ जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना था, उनके लिए बिना पेनाल्टी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 को बीत चुकी है. इसके बाद अब जिन टैक्सपेयर्स ने अतिरिक्त डिडक्शन का दावा किया है यानी कि उन्हें रिफंड मिलना है, उन्हें ऑनलाइन ही ऑटोमैटिक इंटिमेशंस यानी सूचना मिल रहे हैं. इस सूचना के जारी होने के 15 दिनों के भीतर ही टैक्सपेयर्स को रिटर्न को रिवाइज करना है यानी कि डिडक्शन के दावे का सबूत पेश करना होगा, नहीं तो 200 फीसदी की पेनाल्टी लगेगी.

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टैक्स नोटिस नहीं है इस प्रकार की सूचना

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ऑटो इंटिमेंशंस उस स्थिति में जारी हो रहे हैं, जिसमें फॉर्म 16 और आईटीआर में दी गई डिटेल्स में फर्क है जिसके चलते टैक्स रिफंड की स्थिति बन रही है. चार्टर्डक्लबडॉटकॉम के फाउंडर और सीईओ सीए करन बत्रा के मुताबिक कई टैक्सपेयर्स को पिछले साल भी ऐसी सूचनाएं मिली थी. बत्रा का कहना है कि इसे टैक्स नोटिस नहीं समझना चाहिए बल्कि यह आईटीआर में दी गई जानकारियों की फिर से पुष्टि करने की कोशिश है. इसमें आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने दावों की पुष्टि के लिए जरूरी कागज अपलोड करने हैं.

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चूके तो मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस

अगर आपका दावा सही है यानी कि आपको रिफंड मिलना चाहिए तो निवेश के सभी सर्टिफिकेट जैसे कि एनपीएस, पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, यूलिप और ईएलएसएस इत्यादि के साथ-साथ लाइफ/हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन ब्याज, होम लोन के मूल पैसे के भुगतान जैसे खर्चों और डोनेशन से जुड़े कागज तैयार रखें. ऐसा इसलिए क्योंकि इंटिमेशन यानी सूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर अगर आईटीआर को रिवाइज नहीं किया गया तो इस सूचना के मैनुअल वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है यानी कि कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. बत्रा के मुताबिक इसकी संभावना बहुत कम है लेकिन ऐसा हो सकता है तो 200 फीसदी के पेनाल्टी की स्थिति आने से बचें.
( Article: Amitava Chakrabarty)

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