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आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2020 को व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया था.
ITR filing updates: यदि आपके फर्म या व्यवसाय के अकाउंट का आडिट जरूरी है और आपने रिटर्न (Return filing) फाइल नहीं किया है तो सरकार का यह निर्देश जान लें. सरकार अब ऐसे करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाएगी. आडिट की अनिवार्यता वाले खातों के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है. सरकार ने इस बाबत मांगों को खारिज कर दिया है. आयकर विभाग ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने उन फर्मों अथवा व्यवसायों के लिये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिनके खातों का आडिट जरूरी होता है. सरकार ने पिछले माह व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया था जबकि कंपनियों के लिये 15 फरवरी अंतिम तिथि तय की गई.
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आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2020 को व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया था. वहीं, आडिट मामलों की रिटर्न की तिथि को पहले के 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया. यह तीसरा मौका था जब आयकर विभाग ने तिथि को आगे बढ़ाया.
ऐसे करदाता जिन्हें इंटरनेशनल/विशिष्ट डॉमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है (जिनके लिए ITR फाइल करने की ताजा ड्यू डेट 31 जनवरी 2021 थी), के लिए आकलन वर्ष 2020-21 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया जा चुका है.
CBDT passes order u/s 119 of Income-tax Act,1961 in F No. 370153/39/2020-TPL dt 11th January,2021, disposing off the representations for extension of due date for filing of Audit Report u/s 44AB, in compliance with the order of hon'ble Gujarat High Court dt 8th January,2021 (1/2) pic.twitter.com/cf5L8qdC1w
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2021