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क्रिप्टो ट्रेंडिग पर एक फीसदी की दर से टीडीएस कटता है. ये प्रावधान 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गए हैं. (Image- Pixabay)
Crypto TDS: केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत क्रिप्टो ट्रेंडिग पर एक फीसदी की टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) कटता है. ये प्रावधान 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गए हैं. ऐसे में अगर आप बिटक्वाइन (BitCoin) जैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो नए नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जैसे कि टीडीएस कौन काटेगा और किस दर पर. इसके अलावा नुकसान की स्थिति में क्या प्रावधान हैं. इन सभी सवालों के जवाब नीचे दिए जा रहे हैं.
क्रिप्टो की खरीद-बिक्री पर कौन काटेगा टीडीएस?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो एक्सचेंज सेक्शन 194एस के तहत टीडीएस काटेगा. यह टीडीएस पियर-टू-पियर ट्रांजैक्शन के मामले में भी एक्सचेंज काटेगा.
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क्रिप्टो पर टैक्स की क्या है दर?
क्रिप्टो की खरीद-बिक्री पर एक फीसदी की दर से टीडीएस कटता है लेकिन पिछले दो वर्षों में अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है और इन दोनों प्रीविएस ईयर्स में टीडीएस राशि 50 हजार रुपये से अधिक है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206एबी के तहत क्रिप्टो से जुड़े लेन-देन पर 5 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा.
किसी सरकारी पोर्टल पर टीडीएस की डिटेल्स?
आपका कितना टीडीएस कटा है, इसकी डिटेल्स फॉर्म 26एएस में देख सकेंगे. यह एक कंसालिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है जिसे टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं.
क्रिप्टो टीडीएस का क्लेम संभव?
किसी वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करते समय क्रिप्टो ट्रेड पर टीडीएस के रूप में काटे गए टैक्स को क्लेम कर सकते हैं.
नुकसान होने पर क्या है प्रावधान?
अगर क्रिप्टो की खरीद-बिक्री में नुकसान हो रहा है तो भी आपको टीडीएस के रूप में टैक्स चुकाना होगा.
विदेशी एक्सचेजों, पी2पी साइट्स और DEXes के मामले में प्रावधान?
इंटरनेशनल एक्सचेंज क्रिप्टो के लेन-देन पर टीडीएस नहीं काटते हैं. ऐसी स्थिति में आपको खुद टीडीएस चुकाना होगा. ऐसा नहीं करते हैं तो इसे भारतीय कानून के मौजूदा प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसा ही प्रावधान पी2पी साइट्स यानी कि पियर-टू-पियर साइट्स और डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों (DEXes) के जरिए क्रिप्टो की ट्रेडिंग को लेकर है.
(Input: WazirX)