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इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है.
Documents Needed for ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख पास आती जा रही है. रिटर्न को समय से पहले फाइल करना बेहतर है ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की दिक्कतों से बचा जा सके. इसे फाइल करने में डेडलाइन का ध्यान रखना जरूरी है ताकि जुर्माने से बचा जा सके. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के सेक्शन 234ए के तहत डेडलाइन के बाद पेनाल्टी लगती है. रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर जुटा लेने चाहिए ताकि पूरा प्रोसेस आसानी से पूरा हो सके. नीचे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है.
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत
- पैन कार्ड की कॉपी.
- अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं तो आपकी सैलरी टैक्स काटकर खाते में क्रेडिट होती है. आपकी कंपनी वित्त वर्ष के आखिरी में आपको फॉर्म 16 उपलब्ध कराती है जिसमें सैलरी डिटेल्स, आपके द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर विभिन्न हेड के तहत टैक्स एग्जेंप्शंस और आपकी व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं. आईटीआर फाइल करने के लिए यह फॉर्म जरूरी है.
- अगर आपको रिफंड मिलना है यानी कि आपका टैक्स अधिक कटा है तो एक रद्द किया हुआ चेक भी लगेगा ताकि आयकर विभाग आपके बैंक खाते को कंफर्म कर सके.
- सेविंग खाते या एफडी या आरडी या अन्य मदों से ब्याज आय के लिए बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी.
- अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं हैं तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) सर्टिफिकेट.
- इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी फॉर्म 26एएस. यह एक सालाना स्टेटमेंट है जिसमें पैन के जरिए टैक्स जुड़ी सभी गतिविधियों की डिटेल्स होती है. फॉर्म 16 और फॉर्म 26एएस की तुलना करके देख सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं. इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपना पैन नंबर डालकर प्राप्त कर सकते हैं.
- अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट या सेल्फ एसेसमेंट किया है तो टैक्स पेमेंट चालान दिखाना होगा.
- निवेश, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंशन प्लान, एजुकेशन लोन रीपेमेंट, होम लोन इंटेरेस्ट पेमेंट, बुजुर्गों या दिव्यांगों के इलाज पर खर्च और चैरिटी को डोनेशन इत्यादि डिडक्शन के लिए एलिजिबल कागजात.
अलग-अलग होती है फाइलिंग डेडलाइन
फाइलिंग की डेडलाइन टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग होती है. इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है. यह डेडलाइन ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है. वहीं कंपनी या किसी फर्म जिनके खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर हैं. वहीं सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट दाखिल करने वाले टैक्सपेयर के लिए डेडलाइन 30 नवंबर है. सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट तब सबमिट किया जाता है, जब किसी एसेसमेंट इयर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जाए. हालांकि इस डेडलाइन को विशेष परिस्थितियों में सरकार आगे भी खिसका सकती है.