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जल्द ही आप जीवन बीमा कंपनियों से भी अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद सकते हैं.
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Life Insurance Companies Soon to Offer Mediclaim Policy: जल्द ही आप जीवन बीमा कंपनियों से भी अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद सकते हैं. असल में बीमा नियामक IRDAI जीवन बीमा कंपनियों को क्षतिपूर्ति आधारित हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की पेशकश करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है. अब तक, जीवन बीमा कंपनियों को उन्हीं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को बेचने की अनुमति है, जो सिर्फ लाभ-आधारित हैं. इसके लिए इरडा ने एक कमिटी का गठन किया है जो इस बात की व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी. कमिटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से इरडा इसके संबंध में निर्णय ले सकता है. इस बात की जानकारी इरडा ने अपनी वेबसाइट पर दी है.
2 महीने के अंदर देनी होगी रिपोर्ट
वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस कमिटी में नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी के डायरेक्टर और एलआईसी के चेयरमैन सहित 9 सदस्य हैं. यह कमिटी इस बात की जांच करेगी कि जीवन बीमा कंपनियों को क्षतिपूर्ति आधारित मेडिकल पॉलिसी बेचने की इजाजत देने की व्यवहारिकता क्या है. कमिटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. अगर कमिटी क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लाने की सिफारिश करती है और सरकार इसे हरी झंडी देती है तो बीमा कंपनी के पास नए उत्पाद लाने का मौका होगा. माना जा रहा है कि इससे कंपनियों और बीमाधारकों दोनों को लाभ होगा. हालांकि, इरडा के इस कदम से स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट्स का प्रीमियम बढ़ सकता है.
अभी सिर्फ लाभ आधारित बीमा योजना को ही मंजूरी
IRDAI (हेल्थ इंश्योरेंस) रेगुलेशंस 2016 के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों को सिर्फ लाभ आधारित हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेशकश करने की अनुमति है. हालांकि, IRDAI के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों की ओर से कहा गया है कि उन्हें क्षतिपूर्ति बेस्ड प्रोडक्ट भी पेश करने की इजाजत दी जाए. क्षतिपूर्ति आधारित बीमा योजनाएं, लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से अलग काम करती हैं. मसलन मेडिक्लेम पॉलिसी या फैमिली फ्लोटर सहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना एक क्षतिपूर्ति योजना है. जबकि क्रिटिकल इलनेस मसलन या कैंसर बीमा योजना एक लाभ आधारित बीमा योजना है.
बीमाधारकों को ज्यादा फायदा
क्षतिपूर्ति आधारित हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से बीमाधारकों को ज्यादा लाभ मिलेंगे. क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी लेने पर अगर बीमाधारक अचानक अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके होने वाले खर्च की भरपाई हो सकेगी. इस पॉलिसी में ओपीडी में होने वाले खर्च को भी कवर किया जा सकता है.