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PAN-Aadhar Link: पैन को आधार से जल्द कराएं लिंक, वरना देना पड़ सकता है हजार रुपये जुर्माना, जानें क्या है इसका तरीका

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लेट फीस के रूप में देना होगा.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लेट फीस के रूप में देना होगा.

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PAN-Aadhar Link

31 मार्च, 2022 तक पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Fine for not linking PAN Card-Aadhaar Card: अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है, तो आपको जल्द ही ऐसा कर लेना चाहिए. दरअसल, 31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लेट फीस के रूप में देना होगा. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. सेक्शन 234H को फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू है. आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य है.

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आज एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर कोई जुर्माना देना होगा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में कहा, “फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत, पैन-आधार लिंकिंग को लेकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नई धारा 234H जुड़ी है. इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 139AA के सब-सेक्शन (2) के तहत अपने आधार की सूचना देने की जरूरत है और वह तय तारीख या उससे पहले ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर एक हजार रुपये देना होगा.” उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए अंतिम तारीख 1 मार्च, 2022 है. सरकार पहले भी कई बार पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा चुकी है. हालांकि, नियत तारीख को बढ़ाया नहीं जा सकता है.

रुक सकते हैं आपके वित्तीय काम

अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह बेकार हो जाएगा और इसकी वजह से आपके वित्तीय रुक सकते हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करने समेत कई अन्य काम में भी पैन जरूरी होता है. पैन-आधार लिंकिंग ऑनलाइन माध्यम से आसानी से किया जा सकता है. यहां हमने इसका तरीका बताया है.

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ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा और अगर पहले से नहीं किया है तो उस पर रजिस्टर करें.
  • आपका पैन (PAN) ही आपकी यूजर आईडी होगी. आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तारीख डालकर लॉग इन कर सकते हैं.
  • इसके बाद, एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.
  • अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो आप मेनू बार में 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक कर सकते हैं.
  • पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
  • अगर डिटेल मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "Link Now" बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद, एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आपको यह बता दिया जाएगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
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