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योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जाएगा. (Representational)
Interest-on-interest waiver: कोरोना महामारी के दौरान लोन मॉरेटोरियम का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को अब ब्याज पर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज की छूट दी जा रही है. वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर ब्योरा जारी किया है कि किस तरह के लोन पर कर्जधारकों को ब्याज पर ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा. इसी के तहत मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के कर्ज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज-पर- ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्रालय ने ‘चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान से संबंधित ‘अनुग्रह राहत भुगतान योजना’ पर अतिरिक्त FAQs (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्जदारों को 29 फरवरी तक क्रेडिट कार्ड पर बकाए के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा. FAQ में कहा गया है कि इस राहत के लिए बेंचमार्क रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट होगी, जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता की ओर से ईएमआई लोन के लिए किया जाता है.
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योजना में 8 सेक्टर शामिल
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कुल आठ क्षेत्र आते हैं. फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है जो इस योजना में शामिल नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि वे 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें. इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जाएगा.
सरकार ने पिछले शुक्रवार को पात्र लोन अकाउंट के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर छह माह के लिए अनुग्रह या अनुदान की घोषणा की थी. सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था.
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