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March 31 Deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें पर्सनल फाइनेंस और इनकम टैक्स से जुड़े ये जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

March 31 Deadline: अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किए तो हो सकता है कि आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाने से या किसी दूसरे बड़े फायदे से चूक जाएं.

March 31 Deadline: अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किए तो हो सकता है कि आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाने से या किसी दूसरे बड़े फायदे से चूक जाएं.

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7 personal finance and income tax related tasks to complete before March 31

कई इनकम टैक्स और अन्य निवेश संबंधी कार्य हैं जिन्हें आपको 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लेना चाहिए.

March 31 Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 को अब कुछ दिन ही रह गए हैं. ऐसे में कई इनकम टैक्स और अन्य निवेश संबंधी कार्य हैं जिन्हें आपको 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लेना चाहिए. अगर आप अगले वित्त वर्ष में टैक्स में बचत करना चाहते हैं, तो इसके लिए अभी से प्लानिंग जरूरी है. अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किए तो हो सकता है कि आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाने से या किसी दूसरे बड़े फायदे से चूक जाएं. इसलिए, इस बात पर ध्यान दें कि आप 31.03.2022 से पहले इन अहम इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस संबंधी कामों को निपटा लें. आइए जानते हैं कि आपको 31 मार्च से पहले कौन से काम कर लेने चाहिए.

प्रधान मंत्री आवास योजना – EWS/ LIG category

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) का मकसद EWS/LIG और MIG कैटेगरी के लोगों को शहरी आवास उपलब्ध कराना है. EWS/LIG कैटेगरी के तहत इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है. जो लोग इस कैटेगरी के लिए पात्र हैं, उनके लिए होम लोन सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत रियायती ब्याज दर पर मिलता है.

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पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. इससे पहले, पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी. आपको यह काम 31 मार्च से पहले निपटा ही लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर ना सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय भी हो सकता है.

PPF, NPS, SSY अकाउंट को एक्टिव रखने की लास्ट डेट

PPF, NPS, सुकन्या समृद्धि खाता (SSY) जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डालने की जरूरत होती है. PPF, SSY, NPS में न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहने पर वे खाते बंद हो जाएंगे और नए निवेश करने से पहले उन्हें नियमित या अनफ्रीज करना होगा. अकाउंट को फिर से एक्टिव करने में समय लग सकता है और इसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए समय रहते अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर देना चाहिए.

एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट के लिए मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन 500 रुपये है. ऐसा नहीं करने पर अकाउंट बंद हो सकता है और आगे निकासी की अनुमति भी नहीं दी जाएगी. NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना अनिवार्य है. इसी तरह, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना जरूरी है.

होम लोन पर एडिशनल डिडक्शन

होम लोन पर भुगतान किए गए होमबॉयर के ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये के एडिशनल डिडक्शन का फायदा (आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये से अधिक) आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है. अगर आप सेक्शन 80 EEA के तहत होम लोन के लिए पात्र हैं, तो योजना समाप्त होने से पहले आपको इसका फायदा उठा लेना चाहिए.

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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स बचाने की लास्ट डेट

अगर आपने अभी भी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है या 1.5 लाख रुपये की धारा 80 सी की सीमा समाप्त नहीं हुई है या अभी तक कोई अन्य टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है, तो आपको जल्दी करने की जरूरत है क्योंकि इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है. यह खास कर उनके लिए है, जिन्होंने पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुना और न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाने के लिए सहमत नहीं हुए. पुरानी टैक्स रिजीम के तहत, आप आयकर अधिनियम के चैप्टर VI A के तहत उपलब्ध इनकम टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं. PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS से लेकर NSC, टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट आदि में से चुनने के लिए कई विकल्प हैं.

अगर आप पहले ही धारा 80C की सीमा समाप्त कर चुके हैं, तब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखने पर टैक्स बचा सकते हैं. माता-पिता के लिए भी आप जो प्रीमियम देते हैं, वह डिडक्शन के लिए योग्य है. वर्तमान में, 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सीमा 25,000 रुपये है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए यह 50,000 रुपये है. इनमें से किसी भी स्कीम के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम सेक्शन 80डी के तहत ग्रॉस इनकम से काट लिया जाता है.

बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट

वित्त वर्ष 2020-21 या असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है. अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहते हैं, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

अगर आप रेगुलर मंथली इनकम के लिए फंड जमा करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं. PMVVY केवल LIC इंडिया के पास उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए PMVVY योजना मासिक देय 7.40% प्रतिशत की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है. पेंशन की यह सुनिश्चित दर 31 मार्च, 2022 तक खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए 10 वर्ष की पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए देय होगी.

(Article: Sunil Dhawan)

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