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Tax Deduction Claims: इन योजनाओं में निवेश करने से कोई भी शख्स टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं. इन स्कीम के सब्सक्राइबर्स अपने टैक्सेबल इनकम पर डिडक्शन का दावा करके टैक्स के बोझ को कम भी कर सकते हैं.
Maximise Your Tax Benefits and Financial Security This Year With a Sound Investment Plan: नए साल की शुरूआत वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए एक अच्छा समय माना जाता है. इस दौरान चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही भी चल रही होती है और अगले वित्त वर्ष को ध्यान में रखकर इस बीच टैक्स सेविंग की एडवांस प्लानिंग की शुरुआत का भी एक बेहतर मौका होता है. आगामी वित्त वर्ष के लिए कुछ निवेशक पहले से ही अपनी निवेश प्लानिंग कर लेते हैं, कई ऐसे भी निवेशक होते हैं जो आखिरी वक्त में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टैक्स सेविंग प्लानिंग करते हैं.
हालांकि इस तरह की प्लानिंग अभी से शुरू करने पर निवेशकों के पास विभिन्न स्कीम के फायदों का आकलन करने और बेहतर स्कीम का चुनाव करने के लिए पर्याप्त समय होता है. साथ ही इस बात का पता भी लग जाता है कि आर्थिक तौर पर आप किस स्थिति में हैं. इन सभी तैयारियों के साथ नए वित्त वर्ष की शुरूआत होने से पहले टैक्स प्लानिंग करने में सक्षम हो पाते हैं.यहां कुछ बेहतरीन टैक्स-सेविंग स्कीम के बारे में बताया गया हैं. नए वित्त वर्ष में इन स्कीम में निवेश कर आप अपनी सेविंग का अधिक हिस्सा बचा सकते हैं. साथ ही ये स्कीम आपको फाइनेंशियल तौर सिक्योरिटी दिलाने में मददगार भी साबित हो सकते हैं.
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप (ULIP) एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है. ULIP में लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट और इनवेस्टमेंट दोनों मिलते हैं. इसमें निवेशक को रिस्क कवरेज और इनवेस्टमेंट दोनों का मौका एक साथ मिलता है, यही कारण है जिसकी बदौलत ULIP कई निवेशकों के लिए पापुलर विकल्पों में से एक हैं. ULIP काफी फ्लेक्सिबल निवेश स्कीम है. इसमें निवेशकों के पास इक्विटी, डेट और बैलेंस फंड समेत तमाम इनवेस्टमेंट विकल्प होते हैं.
ULIP रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल टार्गेट के हिसाब से निवेशकों को बेहतर निवेश रणनीति बनाने की अनुमति देता है. मार्केट की स्थिति बेहतर होने पर ULIP के निवेशकों को 12 से 15 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है. गौर करने वाली बता ये है कि ULIP पर रिटर्न की गारंटी नहीं है. दरअसल ULIP पर रिटर्न का लाभ मार्केट में एसेट्स के परफार्मेंश पर निर्भर करता है.
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ULIP में कई टैक्स बेनिफिट के फायदे मिलते हैं. यही फायदे इस स्कीम अट्रैक्टिव निवेश विकल्प बनाते हैं. ULIP निवेशकों को एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स में डिडक्शन का लाभ मिलता है. ULIP पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर आप अपने इनकम पर लागू टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं. साथ ही, ULIP द्वारा प्रदान किया जाने वाला डेथ बेनिफिट लाभार्थियों के लिए टैक्स-फ्री है.
हालांकि, ULIP के तहत मैच्योरिटी राशि तभी टैक्स-फ्री होती है, जब कुल सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से कम हो. अगर आप एक से अधिक पॉलिसी खरीदते हैं और कुल प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में लागू नियम के हिसाब टैक्स देना होगा. फिलहाल ये मौजूदा वित्त वर्ष के लिए टैक्स स्लैब है. नए वित्त वर्ष में इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है.
हेल्थ इंश्योरेंस
एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसी के भविष्य की सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान जितनी ही महत्वपूर्ण है. और ये प्लान सुनिश्चित करते हैं कि पॉलिसीहोल्डर की महत्वाकांक्षाएं किसी भी बीमारी के चलते विचलित न होने पाए. इसके अलावा इसमें निवेश करने वाले पॉलिसीहोल्डर को इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत टैक्स में डिडक्शन का फायदा भी मिलता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इश्योरेंस पॉलिसी पर निवेशकों को खास शर्तों के साथ 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन मिलता है.
गारंटीड इनकम प्लान
इस प्लान में इनकम की गारंटी होती है. गारंटीड इनकम प्लान में बाजार में उतार-चढ़ाव या मंदी होने पर भी आपको आय की एक निश्चित रकम मिलती है. कमजोर मार्केट की स्थिति के बीच भी ये स्कीम निवेशक के फंड को सुरक्षित रखती हैं. निवेश प्रोफाइल के आधार इसमें 7-7.5% तक रिटर्न की गारंटी हैं. ये स्कीम लाइफ इंश्योरेंस के साथ आती हैं. इस पर आईटी की धारा 10(10D) के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. साथ ही धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में डिडक्शन का लाभ भी मिलता है.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस
टर्म लाइफ इंश्योरेंस असामयिक मृत्यु की स्थिति में सब्सक्राइबर के परिजनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का काम करता है. इस पर तमाम टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि टैक्स-फ्री होती है. इससे साफ जाहिर है कि आपके परिजनों को प्राप्त होने वाले भुगतान पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो मुश्किल समय में जरूरी वित्तीय राहत मुहैया कराने में मददगार साबित हो सकता है. इसके अलावा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स में डिडक्शन का दावा भी किया जा सकता है. इसमें डिडक्शन इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा तक उपलब्ध है. अगर पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी टर्म तक जीवित रहता है, तो प्रीमियम का लाभ हासिल कर सकता है ये लाभ भी टैक्स-फ्री होता है.
इन सभी स्कीम में निवेश करके निवेशक नए साल में नियमतः टैक्स बेनिफिट के फायदे ले सकते हैं. उपरोक्त स्कीम में अपने पैसे लगाकर आप भी डिडक्शन का दावा करके अपने टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं. हालांकि, पैसे निवेश करने से पहले इन स्कीम की विशेषताओं और अपने फाइनेंशियल टार्गेट पर विचार कर लेना चाहिए.
(Article By Tarun Mathur, Chief Business Officer – General Insurance, Policybazaar.com)