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PPF स्कीम के नए नियम जारी: ब्याज दरों से लेकर ज्वॉइंट अकाउंट और विद्ड्रॉल तक की डिटेल

Public Provident Fund Scheme 2019: केंद्र सरकार के पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है.

Public Provident Fund Scheme 2019: केंद्र सरकार के पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है.

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EPFO's notification dated 22.03.2001 had specified certain establishments including the airlines industry, other than airlines owned or controlled by the Central or State Government, to be covered under the EPF Act. Representational image

Modi govt notifies new PPF rules all you need to know about Public Provident Fund Scheme 2019 Public Provident Fund Scheme 2019: केंद्र सरकार के पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है.

Public Provident Fund Scheme 2019: केंद्र सरकार के पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है. 'Public Provident Fund Scheme 2019' नाम से जारी नए नियम तत्काल प्रभाव से पुराने सभी पीपीएफ नियमों की जगह लेंगे. सरकार की स्माल सेविंग्स स्कीम के तहत पीपीएफ निवेश का एक सुरक्षित विकल्प है. कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर या बैंक में यह अकाउंट खुलवा सकता है. PPF में निवेश कर छूट के लिहाज से भी काफी अहम है. इसमें निवेश पर कर कटौती का लाभ​ मिलता है. इसके अलावा मैच्योरिटी की रकम और ब्याज की इनकम भी कर मुक्त होती है.

PPF Scheme 2019 की खासियतें: 

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Number of PPF account: कोई भी व्यक्ति फॉर्म- 1 के जरिए आवदेन देकर एक अकाउंट खोल सकता है. कोई व्यक्ति नाबालिग या मानसिक विक्षिप्त (unsound mind) व्यक्ति के नाम, जिसका वह अभिभावक हो, पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है. इस स्थिति में ​एक व्यक्ति के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है. पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता है.

PPF deposit limit: एक वित्त वर्ष में 500 रुपये से कम और 1.50 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस स्कीम में नहीं कर सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति का अपना पीपीएफ अकाउंट है और उसने नाबालिग की ओर से भी पीपीएफ अकाउंट खोला है, तो उस स्थिति में भी दोनों खातों की कुल जमा लिमिट 1.5 लाख रुपये ही होगी.

Discontinued PPF account: नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीपीएफ अकाउंट में एक साल में 500 रुपये का निवेश अनिवार्य है. यदि साल के दौरान खाताधारक न्यूनतम 500 रुपये का रकम जमा नहीं करता है तो यह अकाउंट बंद हो जाएगा.

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PPF account revival: बंद पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी यानी परिपक्वता अवधि के दौरान दोबारा शुरू कराया जा सकता है. इसके लिए 500 रुपये के साथ 50 रुपये शुल्क सालाना देना होगा. यह शुल्क प्रति वर्ष के अनुसार देय होगा.

यहां यह जान लें कि बंद अकाउंट में शेष रकम को खाता धारक की ओर से मैच्योरिटी से पहले रिवाइव नहीं किया जा सकता है. हालांकि, इस रकम पर समय-समय पर स्कीम पर प्रभावी ब्याज दरें मिलती रहेंगी. किसी बंद पीपीएफ अकांउट का खाताधारक ऐसे खाते की परिक्वता के बाद उसके बंद होने से पहले नया अकाउंट नहीं खोल सकता है.

PPF interest calculation: हर साल के आखिर में ब्याज की रकम खाताधारक के अकाउंट में जमा की जाती है. अभी पीपीएफ स्कीम पर 7.9 फीसदी सालाना ब्याज दर लागू है. ब्याज दर की गणना हर महीने का पांचवा दिन समाप्त होने के बाद और महीने के आखिरी दिन के बीच के न्यूनतम जमा रकम पर की जाती है.

PPF withdrawal from account: पीपीएफ अकाउंट के आंशिक रूप से निकासी की भी सुविधा है. पीपीएफ से पैसे निकालने का नियम यह है कि अकाउंट खुलने के साल के आखिर से पांच साल बीतने के बाद खाताधारक फॉर्म 2 के जरिए अकाउंट से रकम निकाल सकता है. निकासी खाते में जमा रकम के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है.

Extension of PPF account with deposits after maturity: पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है. खाता धारक पैराग्राफ 4 के जरिए अगले पांच साल के अकाउंट को आगे बढ़ा सकता है और इसमें डिपॉजिट जारी रख सकता है. इसके लिए उसे फॉर्म 4 के जरिए अप्लाई करना होगा. हालांकि, अकाउंट में अगले 5 साल तक आगे बढ़ाने के लिए उसे अकाउंट मैच्योरिटी के एक साल पहले अप्लाई करना होगा.

Protection of PPF balance from attachment: पीपीएफ अकाउंट को खाताधारक की किसी भी कर्ज या देनदारी के संबंध में किसी भी कोर्ट के आदेश द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता है.

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