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अब तुरंत मिलेगा मोटर इंश्योरेंस का क्लेम, SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की सेटलमेंट की नई सर्विस

SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए फास्टलेन क्लेम सेटलमेंट लॉन्च किया है.

SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए फास्टलेन क्लेम सेटलमेंट लॉन्च किया है.

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FE Online
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motor insurance now customers can get claim instantly SBI general insurance scheme launches new service

SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए फास्टलेन क्लेम सेटलमेंट लॉन्च किया है.

अपने ग्राहकों को क्लेम सेटलमेंट का बेहतर अनुभव देने के लिए, SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए फास्टलेन क्लेम सेटलमेंट लॉन्च किया है. इसे एक वैल्यू-ऐड सर्विस के तौर पर पेश किया गया है. इसके तहत ग्राहकों के क्लेम का सेटलमेंट बेहद जल्द और कम समय में हो जाएगा. बीमा कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस वैल्यू-ऐड सर्विस के तौर पर, ग्राहकों को अपने कम मूल्य के क्लेम का सेटलमेंट तुरंत मिलेगा. इसमें आगे बताया गया है कि इससे ग्राहकों के सेटलमेंट का समय घटकर कुछ मिनटों तक हो जाएगा.

फास्टलेन क्लेम सेटलमेंट के लॉन्च पर, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेड क्लेम और डिजिटल अतुल देशपांडे ने कहा कि, SBI जनरल में उन्होंने हमेशा ग्राहकों पर केंद्रित समाधानों को डिलीवर करने पर ध्यान दिया है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि उनकी खुशी में बदल जाती है. वे इस बात पर बहुत भरोसा करते हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल सोल्यूशंस ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं. फास्टलेन क्लेम सेटलमेंट के साथ, उनका लक्ष्य मोटर व्हीकल क्लेम के सेटलमेंट के समय को कम करना है, जिससे फिजिकल निरीक्षण, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी समय घटे.

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SBI जनरल सबसे तेजी से बढ़ती निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, जिसमें एसबीआई का मजबूत हिस्सा शामिल है. कंपनी वर्तमान में, तीन कस्टमर सेगमेंट- रिटेल सेगमेंट (इंडीविजुअल और परिवारों के लिए), कॉरपोरेट सेगमेंट (मध्य से बड़े आकार की कंपनियों के लिए) और SME सेगमेंट में काम कर रही है.

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भारत में अपना वाहन खरीदने वाले हर शख्स के लिए वाहन बीमा यानी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है. यह कार, टूव्हीलर या कमर्शियल गाड़ी तीनों के मामले में लागू होता है. बिना बीमा के सार्वजनिक स्थल पर मोटर व्हीकल चलाना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है.

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