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सावधान! अपने ही म्यूचुअल फंड से नहीं निकाल पाएंगे पैसे, अगर महीने के अंत तक पूरा नहीं किया यह जरूरी काम

म्यूचुअल फंड निवेशकों को सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी यह काम इस महीने के अंत तक अवश्य निपटा लेना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेशकों को सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी यह काम इस महीने के अंत तक अवश्य निपटा लेना चाहिए.

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FE Online
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Mutual Fund Investors Beware You can not redeem your MF units according to sebi guidelines

अगर इस महीने के अंत 30 जून 2021 तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे.

म्यूचुअल फंड निवेशकों को सावधान हो जाना चाहिए और इस महीने के अंत तक सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी काम निपटा लेना चाहिए. यह जरूरी काम है, पैन और आधार को लिंक करना. अगर इस महीने के अंत यानी 30 जून 2021 तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में पहले से निवेश किया हुआ है और आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप अपने ही म्यूचुअल फंड में जमा पैसे निकाल भी नहीं सकेंगे. बाजार नियामक सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए 1 जुलाई 2021 से पैन और आधार का लिंक होना जरूरी है.

हाल ही में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) ने एनएसडीएल के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड निवेशकों के आधार-पैन लिंकिंग की जांच की. इसमें पाया गया कि इनकम टैक्स के डेटाबेस के मुताबिक कई निवेशकों के पैन निष्क्रिय हैं.

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इन ट्रांजैक्शंस के लिए पैन वैलिड होना अनिवार्य

  • ताजा खरीद: अगर म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं या वर्तमान निवेशक किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश कर रहा है तो पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए.
  • अतिरिक्त खरीद: अगर पैन इनवैलिड हो चुका है तो जो वर्तमान निवेशक हैं, वे अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे.
  • एसआईपी: सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) द्वारा किए जाने वाले वर्तमान निवेशकों का निवेश भी रुक जाएगा, अगर पैन इनवैलिड हुआ.
  • एसटीपी: सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में नया निवेश या अतिरिक्त निवेश के लिए पैन वैलिड होना जरूरी नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) के जरिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में निवेश के लिए भी यह जरूरी होगा.
  • रिडेंप्शन: अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो अपने ही पैसे को पैन इनवैलिड होने पर निकाल नहीं सकेंगे और रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी.
  • एसडब्ल्यूपी: पैन इनवैलिड होने पर सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) भी रुक जाएगा जिससे मासिक बजट बिगड़ सकता है.

इस तरह सुलझाएं यह समस्या

  • अगर पैन में किसी प्रकार के बदलाव की वजह से इसे आधार से लिंक करने में समस्या आ रही है तो वर्तमान निवेशक अपने एएमसी या आरटीए से संपर्क कर सही पैन को अपडेट करने का अनुरोध कर सकते हैं.
  • अगर दिया हुआ पैन सही है तो निवेशकों को सबसे पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पैन स्टेटस में सुधार के लिए संपर्क करना चाहिए. एक बार करेक्शन हो गया तो इसकी सूचना एएमसी/आरटीए को आगे के वैलिडेशन प्रॉसेस के लिए दें.

    (Article: Amitava Chakrabarty)