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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के लिए कम कीमत पर पेंशन फंड के जरिए एक असवर देता है.
National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के लिए कम कीमत पर पेंशन फंड के जरिए एक असवर देता है. NPS के फायदे वाले फीचर्स में पोर्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिटी, योगदान वितरित करने के लिए कई आसान माध्यम, पेंशन फंड का विकल्प, स्कीम की प्राथमिकता, एक्सलूसिव टैक्स बेनेफिट्स आदि शामिल हैं. NPS के तहत सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) आवंटित किया जाता है, जो यूनिक है.
सब्सक्राइबर्स के पास एक समय पर एक एक्टिव PRAN हो सकता है और इसलिए वे अपने मौजूदा NPS अकाउंट को बंद करने के बाद नया अकाउंट खोल सकते हैं.
प्रीमेच्योर एग्जिट की स्थिति में नियम
NPS के तहत, सब्सक्राइबर प्रीमेच्योर एग्जिट या 60 साल की उम्र पर फाइनल एग्जिट या सुपरएनुएशन प्राप्त करने पर या बाद में किसी समय पर रेगुलेशन के मुताबिक चुन सकता है. प्रीमेच्योर एग्जिट की स्थिति में, PRAN में जमा हुआ पेंशन कॉर्पस का 20 फीसदी तक एकमुश्त की तरह विद्ड्रॉ किया जा सकता है और बैलेंस (80 फीसदी या ज्यादा) को PFRDA द्वारा सूचित एनुअटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) से एनुअटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
अपनी लेटेस्ट जानकारी में रेगुलेटर ने कहा कि आजकल PFRDA को सब्सक्राइबर्स से बहुत रिक्वेस्ट मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी एकमुश्त राशि को विद्ड्रॉ कर लिया है लेकिन एनुअटी को अब तक नहीं लिया है और उन सब्सक्राइबर्स ने इसके बाद NPS अकाउंट को जारी रखने का फैसला किया है.
सब्सक्राइर्स को मिले विकल्प
अब इन सब्सक्राइर्स को ये विकल्प दिए गए हैं :
- एक नए PRAN के साथ एक नया NPS अकाउंट खोलें, अगर वे NPS में जुड़ने के लिए योग्य हैं.
- NPS में समान PRAN के साथ जारी रखें जिसके लिए पहले विद्ड्रॉ की गई राशि (20 फीसदी तक) को अपने NPS अकाउंट (PRAN) में दोबारा डिपॉजिट करें. मौजूदा PRAN को जारी रखने के लिए दोबारा डिपॉजिट करने का विकल्प का फायदा एक बार लिया जा सकता है और राशि को एकमुश्त में जमा करना होगा.
(स्टोरी: सुनील धवन)