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1 जुलाई से OPGM के जरिए NPS अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए फोटो और हस्ताक्षर जरूरी होंगे.
1 जुलाई से OPGM के जरिए NPS अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए फोटो और हस्ताक्षर जरूरी होंगे.1 जुलाई से OPGM के जरिए NPS अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए फोटो और हस्ताक्षर जरूरी होंगे. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मंगलवार को सर्कुलर में कहा कि उसने हाल ही में CRAs को एडवायजरी जारी की है, जिसमें बिना फोटो और हस्ताक्षर के OPGM के जरिए NPS अकाउंट नहीं खोलने को कहा गया है. यह नियम 1 जुलाई 2020 से लागू होगा. इसमें कहा गया है कि कई प्वॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर, CRAs को बिना फोटो और हस्ताक्षर के OPGM के जरिए NPS अकाउंट नहीं खोलने की एडवायजरी जारी की गई है जो 1 जुलाई से लागू की जाएगी.
अकाउंट का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन जरूरी
PFRDA हितधारकों को NPS सब्सक्राइबर्स को ऑनबोर्ड लेने के लिए ऑनलाइन PRAN जनरेशन मॉड्यूल (OPGM) उपलब्ध कराता है जिससे कम से कम दस्तावेज के साथ इंस्टैंट PRAN जनरेट होता है. ऐसे अकाउंट को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज (CRAs) द्वारा रिकॉर्डिंग के पूरे होने तक अनियमित समझा जाता है.
13 अप्रैल 2020 की तारीख वाले सर्कुलर के जरिए रेगुलेटर ने ऐसे मामलों को कारगर करने के लिए OPGM के जरिए ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए थे. इसी के साथ कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से और सब्सक्राइबर्स को NPS अकाउंट खोलने और योगदान डिपॉजिट करने की सुविधा देने के लिए PFRDA ने CRA के साथ डॉक्यूमेंटेशन के समय को बढ़ाने का भी फैसला किया था.
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अप्रैल 13 के सर्कुलर में मौजूदा NPS अकाउंट्स के रखरखाव में प्रस्तावित बदलाव और NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ऑनबोर्डिंग की रिवाइज्ड प्रक्रिया इस प्रकार थी:
- CRA द्वारा कोई भी नया NPS अकाउंट फोटो और हस्ताक्षर के बिना नहीं खोला जाएगा और CRA ऐसे अकाउंट को खोलने के लिए कॉरपोरेट या POPs की भी सुविधा नहीं देगा.
- जहां फोटो और हस्ताक्षर को अपडेट नहीं किया गया है, उन मामलों में CRAs अकाउंट में फोटो और हस्ताक्षर को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा देंगे.
- e-NPS अकाउंट्स के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं है.
- आज तक खुले सभी दूसरे PRANs (ई-NPS अकाउंट्स को छोड़कर), जिसमें वर्तमान तिमाही (अप्रैल-जून 2020) में खोले गए अकाउंट शामिल हैं, वे एक्टिव स्टेटस में बने रहेंगे और मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए उन्हें बचे हुए डॉक्युमेंटेशन को पूरा करने के लिए 30 जुलाई 2020 तक की मंजूरी है. इसमें खोलने की तारीख को नहीं देखा जाएगा जाएगा साथ ही दी गई तारीख के बाद इन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा.
- जिन अकाउंट्स में वित्त वर्ष 2019-20 में 1000 रुपये का न्यूनतम सालाना योगदान नहीं किया गया, उन्हें फ्रीज वाले स्टेटस में रखा जाएगा. यह तब तक रहेंगे जब तक POPs या e-NPS के जरिए जरूरी योगदान नहीं किया जाता है.
(स्टोरी: राजीव कुमार)
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