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अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में आप निवेश करते हैं तो यह जरूरी खबर है. (File)
PFRDA Update on NPS: अगर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में आप भी भविष्य के लिए निवेश करते हैं तो यह जरूरी खबर है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) टियर- II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के जरिए निवेश पर रोक लगा दी है. अब क्रेडिट कार्ड के जरिए टियर- II अकाउंट में सब्सक्रिप्शन या योगदान किसी भी काम के लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे. PFRDA ने इस बात की जानकारी 3 अगस्त को एक सर्कुलेशन के जरिए दी है. बता दें कि पहले टियर- I और टियर- II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता था.
टियर- I खाते में अभी भी है सुविधा
बता दें कि एनपीएस के अलावा ऐसा कोई दूसरा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए निवेश करने की इजाजत देता हो. एनपीएस एकमात्र बचत साधन रहा है जिसने सब्सक्राइबर्स को ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके निवेश करने की अनुमति दी है. वैसे यह सुविधा टियर- II खाते के लिए बंद की जारही है. एनपीएस टियर- I खाते के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान सुविधा अभी भी उपलब्ध है.
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टियर- I: क्रेडिट कार्ड से कैसे होगा पेमेंट
NPS में ऑनलाइन निवेश करने की प्रक्रिया आसान है. जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के जरिए कैसे निवेश कर सकते हैं.
Step 1: ई-एनपीएस वेबसाइट https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं, फिर 'नेशनल पेंशन सिस्टम' टैब पर क्लिक करें.
Step 2: 'कॉन्ट्रिब्यूशन' टैब पर क्लिक करें.
Step 3: PRAN, जन्मतिथि दर्ज करें.
Step 4: एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप के लिए टॉगल सेलेक्ट करें. इसका भी चयन करें कि आप फोन पर ओटीपी चाहते हैं या ई-मेल आईडी पर.
Step 5: एक बार आप सभी विवरण दर्ज कर दें तो कैप्चा भरें. इसे भरकर 'वेरिफाई PRAN' पर क्लिक करें.
Step 6: अब अकाउंट का प्रकार (टियर 1) चुनें.
Step 7: जितनी राशि आपको निवेश करनी है, उसे दर्ज करें. इसके बाद निवेश/भुगतान के लिए आगे बढ़ें.
Step 8: जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, उससे पेमेंट कर सकते हैं. बैंक के हिसाब से इसके लिए कुछ चार्ज देना होगा.
क्या है NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक पेंशन स्कीम है. यह आपको निवेश की सुविधा देने के साथ इस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम करने का भी मौका देती है. एनपीएस में सेक्शन 80सीसीडी (1) के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इससे टैक्स देनदारी घट जाती है.
क्या कहा पेंशन रेगुलेटर ने
पेंशन रेगुलेटर ने सभी प्वॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoPs) को एनपीएस टियर- II खातों में भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. सर्कुलेशन में PFRDA ने कहा कि टियर- II अकाउंट में पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया गया है. उसी के अनुसार सभी प्वॉइंट ऑफ प्रेजेंस को सलाह दी जा रही है कि वे तुरंत प्रभाव से एनपीएस के टियर-II अकाउंट के लिए पेमेंट के तरीकों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करना सुनिश्चित करें.