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RBI के नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियम, 1 अक्टूबर से हो गए लागू

New Debit, Credit Card Rules: RBI ने कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सहूलियत को बेहतर करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम जारी किए हैं.

New Debit, Credit Card Rules: RBI ने कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सहूलियत को बेहतर करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम जारी किए हैं.

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New Debit, Credit Card Rules: बैंक में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ये बदलाव आज यानी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गए हैं. RBI ने कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सहूलियत को बेहतर करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम जारी किए हैं. आरबीआई के इस फैसले में प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड शामिल नहीं हैं.

कार्ड केवल घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल होगा

बैंक द्वारा इश्यू या रि-इश्यू करते समय सभी डेबिट, क्रेडिट कार्ड को केवल भारत में एटीएम और प्वॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस पर इस्तेमाल के लिए इनेबल किया जाएगा. अगर ग्राहक भारत के बाहर अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेामल करना चाहते हैं, उन्हें बैंक को सुविधा के लिए रिक्वेस्ट करना होगा. इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ज्यादातर बैंक द्वारा जारी कार्ड्स को दुनिया में किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता था.

बैंक रिस्क परसेप्शन के आधार पर डिएक्टिवेट कर सकेंगे

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मौजूदा डेबिट और डेबिट कार्ड के लिए जारी करने वाले बैंक रिस्क परसेप्शन के आधार पर उन्हें डिएक्टिवेट कर सकते हैं. वे कार्ड नॉट प्रेसेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) ट्रांजैक्शन, कार्ड प्रेसेंट (अंतरराष्ट्रीय) ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन राइट्स को डिसेबल करने का फैसला ले सकते हैं.

इस्तेमाल नहीं करने पर कार्ड डिसेबल

आरबीआई ने सभी बैंकों और दूसरी कार्ड जारी करने वाली कंपनियों से उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को डिसेबल करने को कहा है जिन्हें कभी भी भारत या अंतरराष्ट्रीय तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है.

प्राथमिकता को रजिस्टर कर सकेंगे

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कार्ड यूजर्स ऑनलाइन, अंतरराष्ट्रीय और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए अपनी प्राथमिकता को रजिस्टर कर पाएंगे. इनमें ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट सर्विसेज, खर्चे की सीमा और दूसरी सेवाएं शामिल हैं.

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ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकेंगे

कार्ड धारक डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकते हैं. यूजर्स के पास सभी ट्रांजैक्शन लिमिट को स्विच ऑन या ऑफ करने और बदलने का एक्सेस सभी उपलब्ध चैनल के जरिए रहेगा जिसमें मोबाइल ऐप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (IVR) शामिल है.

NFC फीचर को इनेबल या डिसेबल करने का विकल्प

बहुत से बैंक कार्ड को नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टेक्नोलॉजी के आधार पर भी जारी करते हैं. अब कार्डधारकों के पास NFC फीचर को इनेबल करने या डिसेबल करने का विकल्प रहेगा जिसके लिए पिन की जरूरत नहीं है.

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