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1 अगस्त: आज से लागू हुए ये बदलाव; EPF, LPG, PM-Kisan, Unlock-3 समेत कई फैसलों का होगा असर

जुलाई माह के खत्म होते ही फाइनेंस से जुड़े कुछ कामों की समयसीमा समाप्त हो जाएगी.

जुलाई माह के खत्म होते ही फाइनेंस से जुड़े कुछ कामों की समयसीमा समाप्त हो जाएगी.

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Ritika Singh
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Changes from 1st August: EPF, LPG, Bank RD, Bank SB, PM-Kisan, Car-Bike, E-Commerce

आइए जानते हैं 1 अगस्त से देश में क्या बदलाव प्रभावी हो गए

Changes from 1st August: EPF, LPG, Bank RD, Bank SB, PM-Kisan, Car-Bike, E-Commerce आइए जानते हैं 1 अगस्त से देश में क्या बदलाव प्रभावी हो गए

Changes from 1st August: आज यानी 1 अगस्त से बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़े कई बदलाव लागू हो गए. इसमें ईपीएफ, एलपीजी और बैंकिंग समेत कई बदलाव शामिल हैं. जुलाई माह के खत्म होते ही फाइनेंस से जुड़े कुछ कामों की समयसीमा समाप्त हो गई. इनमें कोविड19 लॉकडाउन के समय नियमों में दी गईं ढील शामिल हैं. इन बदलावों में से एक देश में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस लागू हो गई. आइए जानते हैं 1 अगस्त से देश में क्या बदलाव प्रभावी हो गए.

अनलॉक- 3

गृह मंत्रालय ने देश में 1 अगस्त से लागू होने जा रहे अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इनके तहत COVID-19 कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नए दिशानिर्देशों के तहत देश में अनलॉक 3 में योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे. इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा. हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिऐटर, बार, ऑडिटोरियम, मेट्रो, असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.

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इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने को अनुमति दे दी है. अनलॉक 3 दिशानिर्देशों के तहत फिलहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदेभारत मिशन के अंतर्गत ही सीमित रहेगी. रात में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है. सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद संबंधी/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह व अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों को अभी भी अनुमति नहीं है. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.

EPF पर छूट समाप्त

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में आर्थिक पैकेज का एलान करते समय EPF के मोर्चे पर कर्मचारियों और कंपनियों को राहत दी थी. मोदी सरकार ने संस्थानों और कर्मचारियों के लिए तीन महीने तक EPF योगदान को 12-12 फीसदी से घटाकर 10-10 फीसदी कर दिया गया था. मई, जून और जुलाई 2020 के लिए ईपीएफ योगदान 24 फीसदी से घटकर 20 फीसदी हो गया था. EPF की घटी हुई राशि का फायदा अब खत्म होने जा रहा है. अगस्त से EPF योगदान दोबारा 24 फीसदी (12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता) होगा. EPFO: 1 अगस्त से EPF में छूट खत्म, कर्मचारियों का अब कटेगा 12% पीएफ

रसोई गैस LPG की कीमतें

इस महीने तेल कंपनियों ने रसोई गैस एलपीजी की कीमतों में सिर्फ कोलकाता में बदलाव हुआ है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जुलाई के महीने में कोलकाता में नॉन सब्सिडाइज्ड रसोई गैस LPG सिलिंडर की कीमत 620.50 रुपये थी जो अब 621 रुपये हो गई है. दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले LPG सिलिंडर की कीमत 594 रुपये, मुंबई में 594 रुपये और चेन्नै में 610.50 रुपये पर स्थिर है.

निवेश पर टैक्स छूट

CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए LIC, PPF, NPS जैसी स्कीम्स में निवेश कर टैक्स सेविंग करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था. यानी अगर आप इस डेडलाइन तक ऐसी किसी स्कीम में निवेश करते हैं, जिस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स छूट मिलती है तो उस निवेश पर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं. CBDT ने 80डी के तहत मेडिक्लेम, 80जी के तहत डोनेशन इन्वेस्टमेंट दिखाने का समय भी 31 जुलाई तक बढ़ाया था.

पीएम किसान की किस्त

पीएम किसान योजना के तहत एक अगस्त से किसानों के बैंक खाते में सरकार 2000 रुपये की छठी किस्त भेजनी शुरू कर देगी. सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है. एक योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में जमा कराए जाते हैं.

सस्ता हुआ कार-बाइक खरीदना

नई कार और मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए 1 अगस्त से कार और टू-व्‍हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने गए. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में व्हीकल के लिए लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया था. इस पैकेज में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस+ओन-डैमेज इंश्योरेंस रहता है. 1 अगस्त से कार या टूव्हीलर खरीदते वक्त 'लॉन्ग-टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज' लेने की अनिवार्यता नहीं होगी. 1 अगस्त से नया फोर व्हीलर लेने पर 3 साल और टूव्हीलर लेने पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी होगा. वहीं ओन डैमेज कवर के लिए दो विकल्प होंगे. पहला, ग्राहक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ बंडल में एक साल का ओन डैमेज कवर ले सकता है और दूसरा थर्ड पार्टी व ओन डैमेज के लिए दो अलग-अलग पॉलिसी ले सकता है. कार-बाइक खरीदना आज से हुआ सस्ता, मोटर इंश्योरेंस के नियमों में हुआ ये बदलाव

पोस्ट ऑफिस RD से जुड़ा नियम

पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) खाताधारकों को राहत प्रदान करते हुए यह फैसला किया गया था कि वे मार्च, अप्रैल, मई और जून 2020 की किस्त आरडी अकाउंट में 31 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं. 31 जुलाई तक उन पर कोई रिवाइवल फीस या डिफॉल्ट फीस नहीं लगेगी. अब 1 अगस्त को यह समयसीमा समाप्त हो गई.

PPF व SCSS अकाउंट एक्सटेंशन

सरकार ने PPF और SCSS अकाउंट को एक्सटेंड कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया था. यानी जो लोग PPF व SCSS अकाउंट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला एक साल का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में ही खत्म हो गया और वे एक्सटेंशन का फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे तो वे इस फॉर्म को 31 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं. 1 अगस्त को यह अवधि समाप्त हो  गई.

कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव

कुछ बैंकों में सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम मंथली बैलेंस को लेकर एक अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं. एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक ने एक अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे तो कई मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में है.

आरबीएल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है. नई ब्याज दरें 1 अगस्त से प्रभावी हो रही हैं. अब आरबीएल बैंक सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपये तक जमा पर 4.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा. वहीं, 1-10 लाख रुपये तक की जमा पर 6 फीसदी और 10 लाख से 5 करोड़ रुपये तक की जमा पर 6.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा.

प्रॉडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए 1 अगस्त से प्रॉडक्ट पर उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन ​शो करने का नियम अमल में आ सकता है. कंट्री ऑफ ओरिजिन का अर्थ है कि प्रॉडक्ट कहां बना है. नया नियम भारत या विदेश में पंजीकृत लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स पर लागू होगा.