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Aadhaar में मोबाइल नंबर कराना है अपडेट, नहीं लगेगा कोई डॉक्युमेंट; बस करना होगा एक काम

सभी जानते हैं कि UIDAI आधार कार्ड धारकों को डिटेल्स अपडेट (करेक्शन/बदलवाना) कराने की सुविधा देता है.

सभी जानते हैं कि UIDAI आधार कार्ड धारकों को डिटेल्स अपडेट (करेक्शन/बदलवाना) कराने की सुविधा देता है.

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Ritika Singh
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no document needed for Mobile number update in Aadhaar card, requires only mandatory biometric authentication by the Aadhaar holder

no document needed for Mobile number update in Aadhaar card, requires only mandatory biometric authentication by the Aadhaar holder

सभी जानते हैं कि UIDAI आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों को डिटेल्स अपडेट (करेक्शन/बदलवाना) कराने की सुविधा देता है. इनमें से कई डिटेल्स के अपडेशन के लिए प्रूफ के तौर पर वैलिड डॉक्युमेंट की जरूरत है. अथॉरिटी किन डॉक्युमेंट को स्वीकार करती है, इसकी लिस्ट UIDAI वेबसाइट पर मौजूद है. लेकिन आधार की कुछ डिटेल्स ऐसी भी हैं, जिन्हें अपडेट कराने के लिए आपको कोई डॉक्युमेंट नहीं देना होगा. इनमें से एक मोबाइल नंबर भी है.

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आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको केवल अपने आधार कार्ड के साथ निकटतम आधार सेंटर जाना होगा. किसी अन्य डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं है. लेकिन हां, आधार सेंटर में आधार कार्ड धारक को अनिवार्य बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा.

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ये डिटेल्स भी बिना डॉक्युमेंट होती हैं अपडेट

आधार कार्ड में मोबाइल नंबर के अलावा फोटो, बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट व आंख की पुतली का स्कैन), जेंडर यानी लिंग और ईमेल ID भी बिना किसी डॉक्युमेंट प्रूफ के अपडेट हो जाती है. केवल नाम (आधार धारक का नाम/पिता का नाम/पति का नाम/सरनेम), जन्मतिथि और पता अपडेट कराने के लिए संबंधित डॉक्युमेंट प्रूफ की जरूरत होती है. इन्हें UIDAI वेबसाइट पर मौजूद वैलिड डॉक्युमेंट लिस्ट से पता किया जा सकता है. यह लिस्ट 'माय आधार' सेक्शन में 'डाउनलोड्स' में जाकर मिलेगी.

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ये दो डिटेल्स केवल एक बार होती हैं अपडेट

एक और खास बात का ध्यान रखें कि आधार में जन्मतिथि और जेंडर को केवल एक ही बार अपडेट कराया जा सकता है. अगर एक से ज्यादा बार जेंडर अपडेट कराने की जरूरत आ जाए तो क्षेत्रीय आधार ऑफिस से संपर्क करना होगा. इसके अलावा जन्मतिथि अपडेशन के मामले में एक अन्य शर्त यह भी है कि आधार में मौजूद जन्मतिथि और नई अपडेट कराई जाने वाली जन्मतिथि के बीच 3 साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आधार कार्ड धारक को क्षेत्रीय आधार ऑफिस में मसला लेकर जाना होगा.