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28 जुलाई तक 4.09 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुके हैं.
ITR Filing Deadline: अगर आपने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर का रिटर्न (ITR) अभी तक फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं. इंडिविजुअल्स या ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके केस में वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए यह डेडलाइन 31 जुलाई है.
करीब दो दिन पहले बुधवार 27 जुलाई को केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है. हालांकि ट्विटर पर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. आयकर विभाग द्वारा ट्वीट किए गए डिटेल्स के मुताबिक 28 जुलाई तक 4.09 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुके हैं जिसमें से 36 लाख तो सिर्फ 28 जुलाई को ही हुए.
समय पर आईटीआर फाइल करना क्यों है जरूरी
अगर आप डेडलाइन तक रिटर्न नहीं फाइल करने से चूक जाते हैं तो देर से आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी देनी होगी. इसके अलावा आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस भी भेज सकता है. ऐसे में आपको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. टैक्स तो भरना पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा. 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना देय होगा. हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस मामले में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और अगर कुल आय बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी.
हर टैक्सपेयर्स के लिए अलग होती है डेडलाइन
31 जुलाई 2022 की डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है बल्कि यह सिर्फ ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है. नीचे सभी प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए मौजूदा डेडलाइन की डिटेल्स दी जी रही है.
- इंडिविजुल्स और सैलरीड: रिटर्न फाइलिंग के लिए इंडिविजुअल्स और सैलरीड पर्सन जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें इस महीने के आखिरी यानी 31 जुलाई तक फाइल कर देना है.
- एचयूएफ: हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई है.
- जिनके खातों का ऑडिट होना है: कंपनी, किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर, प्रोप्रायटरशिप, फर्म इत्यादि जिनके खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है.
- सेक्शन 92ई के तहत टैक्सपेयर: किसी वित्त वर्ष में अगर अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया है तो इसके लिए सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट दाखिल करना होता है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2022 है.
यहां बिना शुल्क फाइल कर सकते हैं आईटीआर
कुछ प्राइवेट वेबसाइट आईटीआर फाइलिंग की सुविधा देती हैं लेकिन यहां पर कुछ चार्ज देना पड़ता है. वहीं आप अपना आईटीआर इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाकर बिना किसी शुल्क के फाइल कर सकते हैं. टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर पिछले एक साल में अहम बदलाव हुए हैं और अब यहां आईटीआर आसानी से फाइल किया जा सकता है. जिन्हें सिर्फ सैलरी से आय होती है, वे अपना आईटीआर कुछ मिनट में ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर फाइल कर सकते हैं.
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