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PM केयर्स फंड में दान पर टैक्स छूट के लिए कोई अलग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, फॉर्म 16 में होगी राशि

पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है.

पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है.

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FE Online
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no separate certificate needed for tax relief on donation in pm cares fund mention in form 16

पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है.

no separate certificate needed for tax relief on donation in pm cares fund mention in form 16 पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है.

आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM केयर्स) में वेतन से किए गए  योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट में दिखाना होगा. पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस में कहा कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिये अलग से 80G के तहत सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जायेंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं.

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80G के तहत मिलती है छूट

ऐसे में यह साफ किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत पात्र माना जाएगा. इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 या सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा. नांगिया एंडरसन के परामर्श निदेशक शैलेष कुमार ने कहा कि कई मामलों में कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा पीएम-केयर्स फंड में दान देते हैं. ये दान नियोक्ता के जरिए दिए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों में नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 में दिखाए जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिये जाने का ठोस सबूत माना जाएगा. इसके आधार पर ही उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर से छूट का फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह सीबीडीटी द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है. इससे कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के जरिये पीएम केयर्स कोष में दान देने के लिये प्रोत्साहित होंगे.

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कर्मचारियों के बीच थी दुविधा

एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में दुविधा थी कि पीएम केयर्स में दिये गये दान के लिए उन्हें आयकर से छूट का लाभ कैसे मिलेगा. इस स्पष्टीकरण के जरिए आयकर से छूट का लाभ उठाना आसान हो गया है.

बता दें कि PM केयर्स फंड में किए गए डोनेशन को सेक्शन 80(G) के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि वे भारतीयों से अपील करते हैं कि कृपया पीएम केयर्स फंड में योगदान दें. यह फंड इस समान संकट की स्थितियों में मदद करेगा अगर आने वाले समय में वे आती हैं. उन्होंने फंड से जुड़ी जरूरी जानकारी का लिंक भी साझा किया था.

(Input: PTI)

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