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लापता सरकारी कर्मियों के मामले में फैमिली पेंशन के नए नियम, एनपीएस के तहत ऐसे होगा पेमेंट

अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाई लापता हो जाता है तो उसके परिवार को एनपीएस के तहत क्या बेनेफिट मिलेगा, इसे लेकर निर्देश जारी हुए हैं.

अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाई लापता हो जाता है तो उसके परिवार को एनपीएस के तहत क्या बेनेफिट मिलेगा, इसे लेकर निर्देश जारी हुए हैं.

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nps National Pension System New rule for payment of Family Pension if employee goes missing check details

अगर सर्विस पीरियड के दौरान एनपीएस के तहत कवर्ड एंप्लाई गायब होता है तो फैमिली पेंशन का बेनेफिट्स परिवार को दिया जाएगा.

अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाई अपने सर्विस के दौरान लापता हो जाता है तो सैलरी के एरियर्स, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी, लीव इनकैशमेंट इत्यादि का बेनेफिट परिवार को मिलता है. सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के तहत कवर होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाई के मामले में ये निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने 25 जून 2013 की तारीख में जारी ऑफिस मेमोरेंडम में जारी किए थे. डिपार्टमेंट ने इस बेनेफिट्स का अब विस्तार किया है और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कवर होने कर्मियों के भी मिसिंग होने वाले कर्मियों के परिवार को ऐसा बेनेफिट्स मिलेगा. विभाग ने इससे जुड़ा ऑफिस मेमोरेंडम 28 अप्रैल 2022 की तारीख में जारी किया है.

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क्या है आदेश में?

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ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक अगर सर्विस पीरियड के दौरान एनपीएस के तहत कवर्ड एंप्लाई गायब होता है तो फैमिली पेंशन का बेनेफिट्स परिवार को दिया जाएगा. इसका मतलब हुआ कि अब कोई सरकारी कर्मचारी चाहे उसे सीसीएस (पेंशन) रूल्स या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (एग्जिट एंड विदड्रॉल्स अंडर एनपीएस) रेगुलेशंस 2015 के तहत बेनेफिट्स का विकल्प चुना हो, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मियों के लापता होने वाले पर फैमिली को सैलरी का एरियर, ग्रेच्यूटी और लीव इनकैशमेंट का बेनेफिट्स दिया जाएगा. हालांकि सरकारी कर्मचारी के मिसिंग होने की स्थिति में परिवार को बेनेफिट्स के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं.

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पेमेंट बेनेफिट्स के लिए ये हैं नियम

विभाग के मुताबिक अगर सीसीएस (पेंशन) रूल्स या सीसीएस (ईओपी) रूल्स के तहत परिवार के सदस्यों ने बेनेफिट्स हासिल किया है तो जब तक कर्मी लापता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) सस्पेंड रहेगा.
अगर कोई कर्मी लापता या मृत घोषित होता है तो इसके बाद एनपीएस के तहत संचित पेंशन निधि में सरकारी योगदान और रिटर्न सरकार को वापस कर दिया जाएगा और शेष राशि यानी कर्मी के योगदान और रिटर्न कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी.
ये आदेश 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी हैं.
रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी के रुक हुए पेमेंट पर पीपीएफ की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा. हालांकि ये निर्देश जारी होने के पहले के ड्यू पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.

(Article: Rajeev Kumar)

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