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NPS के रूल में बदलाव, किस्तों में निकाल सकेंगे 60 फीसदी तक पैसे, कब से लागू होगा यह नया नियम?

NPS rule change: अपनी सुविधानुसार निकाल पाएंगे 60 फीसदी तक कार्पस, एकमुश्‍त निकासी की जगह मिलेंगे कई ऑप्‍शन

NPS rule change: अपनी सुविधानुसार निकाल पाएंगे 60 फीसदी तक कार्पस, एकमुश्‍त निकासी की जगह मिलेंगे कई ऑप्‍शन

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FE Hindi Desk
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NPS rule change: जाने कब से लागू होगा नया नियम

NPS Rule Change: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान एक खास नया नियम लागू कर सकता है. इसके तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक सिस्टमेटिक तरीके से 60 फीसदी कार्पस निकाल सकते हैं. पहले एक बार ही निकासी की अनुमति थी. PFRDA के इस बदलाव से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा. इस निर्णय के बाद NPS को पीपल-फ्रेंडली बनाने में मदद मिलेगी.

नया नियम इन लोगों पर होगा लागू

प्रस्ताव के अनुसार, एनपीएस ग्राहकों को एकमुश्त निकासी की मौजूदा प्रणाली के बजाय 75 वर्ष की उम्र तक सेवानिवृत्ति के बाद अपने कार्पस का 60 फीसदी सिस्टमेटिक तरीके से निकालने की अनुमति होगी, जबकि 40 फीसदी को एन्युटी में निवेश करना होगा. पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा: “हम इस साल की दूसरी छमाही से व्यवस्थित निकासी योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं.  ग्राहक द्वारा कितनी भी बार राशि तय की जा सकती है और इसे एकमुश्त या मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है. यह 60 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों पर लागू होता है.

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युवाओं पर फोकस

चालू वित्त वर्ष के दौरान, एनपीएस गैर-सरकारी क्षेत्र से 1.3 मिलियन नए ग्राहकों को जोड़ने की उम्मीद करता है. एक साल पहले की अवधि में यह संख्या 1 मिलियन थी. पिछले साल, NPS ने 12 मिलियन ग्राहक जोड़े और इस वित्तीय वर्ष में, यह 13 मिलियन जोड़ने की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा कि एपीवाई का ग्राहक आधार 5.4 करोड़ है.

मोहंती ने यह भी कहा कि एनपीएस के लिए ग्राहक आधार कॉर्पोरेट क्षेत्र से बढ़ेगा, भले ही राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनें. एपीवाई के लिए रणनीति यह है कि 18 वर्ष की आयु वाले परिवार के सभी सदस्यों को नामांकित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि सभी ग्राहकों को पेंशन का लाभ मिल सके.

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