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अब सब्सक्राइबर को बार-बार KYC दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है. जिनके पास 14-अंकों की CKYC ID या बैंक में पहले से अपडेटेड KYC है, उनके लिए यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है. (AI Image: Gemini)
अगर आप रिटायरमेंट के लिए NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में नए सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और डिजिटल बना दिया है. 17 अक्टूबर 2025 को जारी नए सर्कुलर के तहत अब कोई भी व्यक्ति CKYC आईडी या अपने बैंक की KYC जानकारी के जरिए मिनटों में NPS खाता खोल सकता है. वो भी बिना किसी फिजिकल दस्तावेज़ की झंझट के.
NPS में जुड़ने के तरीके
सब्सक्राइबर अब दो तरीकों से NPS में जुड़ सकते हैं.
डिजिटल तरीका
वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए खुद से या मदद लेकर NPS अकाउंट खोल सकते हैं.
फिजिकल तरीका
PoP (Point of Presence) ब्रांच जाकर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा.
व्यापक KYC वेरिफिकेशन ढांचा
PFRDA ने सब्सक्राइबर की पहचान सत्यापित करने के लिए Face-to-Face और Non-Face-to-Face KYC विकल्प पेश किए हैं.
Face-to-Face KYC में शामिल हैं
Physical Verification: PoP अधिकारी पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी जैसी मूल दस्तावेज़ों की जांच करते हैं.
Assisted Video VCIP: लाइव वीडियो कॉल के जरिए पहचान की पुष्टि.
Aadhaar-Based Biometric e-KYC: फिंगरप्रिंट, आईरिस या फेस रिकॉग्निशन से KYC.
Digital KYC with Human Assistance: लाइव फोटो और डिजिटल OVD इमेज के जरिए ऑनबोर्डिंग.
Non-Face-to-Face KYC विकल्प
Aadhaar OTP e-KYC
Aadhaar Offline XML/QR Code
Self-Service Video KYC
Hybrid VCIP
DigiLocker
CKYC Identifier (14-अंकों का CKYC ID)
बैंक CBS (Existing Bank KYC)
CKYC या बैंक CBS का उपयोग करके ऑनबोर्डिंग आसान और तेज़ हो गया है, और बार-बार KYC दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती.
डिजिटल ऑनबोर्डिंग का तरीका
लॉगिन और बेसिक जानकारी: PoP पोर्टल/ऐप में लॉगिन, पेंशन एजेंट कोड (वैकल्पिक), PRAN कार्ड का प्रकार और भाषा चुनें. CKYC ID या बैंक अकाउंट नंबर डालें.
KYC डेटा ऑटो-पॉप्युलेट: CKYC या बैंक CBS से नाम, जन्मतिथि, पते, PAN, मोबाइल आदि अपने आप भर जाता है. केवल वार्षिक आय और व्यवसाय मैन्युअली भरें.
अतिरिक्त जानकारी भरें: विकलांगता, जन्मस्थान, PEP स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, नामांकित व्यक्ति आदि.
CRA, पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनें: सामान्य स्कीम (Active/Auto) और/या MSF.
Tier II अकाउंट एक्टिवेशन चुनें: Tier I जैसा या अलग विवरण.
FATCA–CRS टैक्स विवरण भरें.
पेमेंट और पुष्टि: सफल पेमेंट के बाद PRAN जारी होता है.
CKYC और बैंक CBS के फायदे
CKYC ID से PoPs सीधे CKYCR से KYC डेटा ले सकते हैं.
बैंक CBS से डेटा लेने पर बैंक अकाउंटधारक बिना दस्तावेज़ जमा किए ऑनबोर्ड हो सकते हैं.
ऑनबोर्डिंग के 10 दिनों के भीतर KYC डेटा CKYCR में अपलोड करना PoPs के लिए अनिवार्य है.
संक्षेप में, PFRDA के नए नियम NPS में डिजिटल और सरल ऑनबोर्डिंग की दिशा में बड़ा कदम हैं, जिससे सब्सक्राइबर घर बैठे, तेज़ और आसान तरीके से अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं.