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Online Tax Filing: ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में झंझट होगी खत्म, टाटा के इस ऐप में जुड़े शानदार फीचर्स

Online Tax Filing: अब आप ऑनलाइन आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

Online Tax Filing: अब आप ऑनलाइन आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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Online Tax Filing this digital wealth management app launches e-tax filing features in collaboration with others

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है.

Online Tax Filing: अब आप ऑनलाइन आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. टाटा कैपिटल (Tata Capital) के डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट ऐप मनीफाई (Moneyfy) ने ई-रिटर्न इंटरमीडियरीज- टैक्सब्लॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्पैन एक्सॉस आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (टैक्स्पैनरडॉटकॉम) के साथ मिलकर ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग फीचर्स लॉन्च किया है. इन नए फीचर्स की मदद से मनीफाई के यूजर्स आसानी से रिटर्न फाइल कर सकेंगे. मनीफाई टाटा कैपिटल की डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट ऐप है. इसके जरिए यूजर्स को निवेश, इंश्योरेंस और लोन की सेवाएं आसानी से मिलती हैं. इसके अलावा इस पर जीएसटी, यूएस टैक्स, टीडीएस/टीसीएस को तेज और सुरक्षित तरीके से फाइल करने की सुविधा मिलती है. इस ऐप में अकाउंटिंग, टैक्सेशन और बिजनस कंप्लॉयंस जैसे फीचर्स भी हैं.

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मनीफाई से ई-टैक्स फाइलिंग के ये हैं फायदे

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  • इस पर टैक्स फाइलिंग प्रोसेस तेज और सुविधाजनक है.
  • मनीफाई पर साझा की गई जानकारियां सुरक्षित होती हैं.
  • वित्तीय योजनाओं के लिए जरूरी सभी समाधान एक ही जगह पर उपलब्ध.

हर टैक्सपेयर्स के लिए अलग होती है रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, चेक करें आपके केस में क्या है डेडलाइन

ITR फाइल करने की डेडलाइन करीब

आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. ऐसे में इसे जल्द से जल्द निपटा लाना चाहिए ताकि डेडलाइन के समीप आने पर किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके. इसके अलावा किसी प्रकार की कानूनी अड़चनों से बचने के लिए भी समय से पहले आईटीआर फाइल कर लें. इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है.

वहीं जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट होना है यानी कि कंपनियों, फर्म, प्रोप्रॉयटरशिप इत्यादि, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है. इसके अलावा अगर किसी वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया है तो इसके लिए सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट दाखिल करना होता है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2022 है.

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