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PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार नंबर को लिंक कराने में बहुत से लोगोंं को परेशानी आ रही है.
PAN-Aadhaar Linking Updates IT Department: पैन और आधार नंबर को लिंक कराने का समय जैसे-जैसे पास आ रहा है, लोगोंं को इस प्रक्रिया में परेशानी आ रही है. 1000 रुपये जुमा्रना देने के बाद भी पैन और आधार की लिंकिंग फेल हो जा रही है. इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया में आने वाली दिक्क्त की वजह जनसांख्यिकीय (demographic mismatches) जानकारी मेल नहीं खाना हो सकती है. विभाग का कहना है कि पैन को आधार से लिंक करते समय डेमोग्राफिक मिसमैच को लेकर कई पैन धारक परेशान हो रहे हैं. पैन और आधार को आसानी से जोड़ने के लिए विभाग ने बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी है. पैन धारक पैन सेवा प्रदाताओं के केंद्रों पर जाकर इन जानकारी को सही करवा सकते हैं.
असल में पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख अब खत्म होने वाली है. इसके लिए 1000 रुपये जुर्माने के साथ डेडलाइन 30 जून 2023 है. अगर 30 जून 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड-आधार लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा यान यह इनवैलिड हो जाएगा. इसका साफ मतलब है कि पैन कार्ड होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर तय डेडलाइन तक भी आप लिंकिंग नहीं करा पाते तो आपको कई तरहे के नुकसान होंगे और आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. उसके बाद डेट बढ़ती भी है तो जुर्माना कई गुना बढ़ सकता है.
इन लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट
1) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी हैं तो छूट रहेगी.
2) इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं तो छूट रहेगी.
3) कोई भी व्यक्ति जो पिछले साल के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे अधिक उम्र का था तो छूट रहेगी.
4) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
क्यों लिंकिंग है जरूरी
असल में पिछले कुछ साल में डुप्लीकेट पैन कार्ड के कई मामले सामने आए हैं, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी घटनाएं हुई हैं. एक ही शख्स के पास एक से ज्यादा पैन होने से टैक्स चोरी जैसे मामले बढ़े हैं.
टैक्स बेनेफिट लेने और लेन-देन में दिक्कत
31 मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा. बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें आएंगी. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.
पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें.
ये है लिंक: https://incometaxindiaefiling.gov.in/
अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करें.
आपका पैन नंबर (PAN) आपकी यूजर आईडी होगी.
अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉग—इन करें.
एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डिटेल है, वो यहां दिख जाएगी.
अब इन डिटेल को अपने आधार की डिटेल से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
अगर डिटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.
SMS से भी कर सकते हैं पैन-आधार लिंक
अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
स्टेटस चेक: पैन आधार से लिंक है या नहीं
UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
Aadhaar Services मेन्यू से Aadhaar Linking Status को सेलेक्ट करें.
अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर Get Status बटन पर क्लिक करें.
यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए Get Linking Status पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं.