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इन-ऑपरेटिव पैन को फिर से ऑपरेटिव होने में करीब 30 दिन लगा जाएगा. (एक्सप्रेस फोटो)
PAN Aadhaar Link: सभी इनकम टैक्सपेयर्स के लिए पैन एक अहम डाक्यूमेंट्स है. हाल ही में सरकार ने पैन नंबर से आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया. पैन आधार लिंक कराने की अंतिम 30 जून 2023 थी. सरकारी आदेश के मुताबिक आधार पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद बिना आधार से जुड़े पैन इन-ऑपरेटिव हो जाएंगे. नतीजतन ऐसे इनकम टैक्सपेयर्स जिनके पैन इन-ऑपरेटिव हो चुके हैं वे 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक पैन इन-ऑपरेटिव हो जाने के बाद फिर से एक्टिव होने में करीब 30 दिन का वक्त लगेगा. और एक इन-ऑपरेटिव पैन को फिर से ऑपरेटिव बनाने के लिए आधार से लिंक कराने होंगे और इसके लिए पैनहोल्डर को 1000 जुर्माना भी देने होंगे.
31 जुलाई के बाद भरना होगा इतना जुर्माना
अब इस जुर्माने का साथ आधार पैन लिंक के लिए अप्लाई करने और इन-ऑपरेटिव पैन को ऑपरेटिव होने तक इंतजार करने में ज्यादातर इनकम टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख बीत जाएगी. नए वित्त वर्ष की शुरूआत के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) भरने की प्रक्रिया जारी है. सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से ITR फाइलिंग के लिए इनकम टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक मौका दिया गया है. 31 जुलाई के बाद ऐसे टैक्स पेयर को ITR फाइलिंग के लिए पेनल्टी के तौर पर और अधिक राशि देनी होगी. 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी के तौर पर 5000 रुपये और इससे कम के टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइलिंग के लिए 1000 रुपये पेनाल्टी के तौर पर भरनी होगी. अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई बीत जाने के बाद पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक का समय है. इस तारीख तक लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं. ऐसे में इनकम टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक कर सकेंगे ITR फाइल
आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. कुल मिलाकर देखें तो आधार पैन लिंक और आईटीआर फाइलिंग के लिए 5 लाख से अधिक इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 6000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वहीं 5 लाख से कम के शख्स को 1000 रुपये पैन आधार लिंक और 1000 रुपये देरी से फाइलिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा. 31 दिसंबर 2023 के बाद भी अगर कोई आईटीआर नहीं भरता तो उसे फाइलिंग के वक्त दोगुनी राशि भी भरनी पड़ सकती है. अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट तक सकते हैं.