/financial-express-hindi/media/post_banners/hcb0Mn5szUYypvjpT6Us.jpg)
सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है.
केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके यह जानकारी दी. आईटी विभाग ने बताया है कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से किया जा रहा है.
Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
नहीं कराया लिंक तो क्या होगा
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा.
RBI ने रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए समयसीमा बढ़ाई, जानें क्या है वजह
इस तरह लिंक करें पैन और आधार
SMS के जरिए
अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN
उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
ऑफलाइन
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.
ऑनलाइन तरीका
- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
- बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
- अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
- अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
- इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.