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पैन से आधार लिंक न होने की स्थिति में बैंक एफडी पर फॉर्म 15 G/H जमा करने की अनुमति नहीं होगी और एफडी पर 10 फीसदी के बजाय 20 फीसदी की दर से टीडीएस (TDS) कटेगा.
PAN-Aadhaar Linking Last Date Over: पैन को आधार से लिंक कराने में चूक गए हैं तो अब आपका पैन नंबर इन-एक्टिव हो चुका होगा. ऐसे में अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (FD) में निवेश किया है तो इस पर मिलने वाले रिटर्न का समीकरण बिगड़ जाएगा. पैन से आधार लिंक न होने की स्थिति में बैंक एफडी पर फॉर्म 15 G/H जमा करने की अनुमति नहीं होगी और एफडी पर 10 फीसदी के बजाय 20 फीसदी की दर से टीडीएस (TDS) कटेगा. 30 जून तक पैन से आधार लिंक नहीं करा पाएं हैं तो अब आपका पैन इन-एक्टिव यानी इन-वैलिड मान लिया जाएगा. मतलब आपके पास पैन कार्ड है, लेकिन अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहली जुलाई से पैन नंबर इन-ऑपरेटिव हो जाएगा और बैंक कस्टमर को फॉर्म 15 G/H जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इन-ऑपरेटिव पैन होने की स्थिति में बैंक कस्टमर पर हायर टीडीएस डिडक्शन लागू होगा. अगर आप को एफडी पर एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये (सीनियर सिटिजन के लिए 50,000 रुपये) से अधिक का रिटर्न मिलता हैं, तो ऐसी स्थिति में एफडी निवेश पर टीडीएस डिडक्शन लागू होगा.
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PAN से आधार लिंक नहीं तो 20% कटेगा एफडी पर TDS
अगर आपने एफडी में निवेश किया है, तो आपको ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A के मुताबिक अगर एफडी पर एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटता है. लेकिन अगर बैंक में दिया गया पैन नंबर से आधार से लिंक नहीं है तो पैन कार्ड होने की स्थिति में भी 20 फीसदी की दर से TDS में कटौती होगी. दरअसल 30 जून तक पैन, आधार से लिंक न होने पर सरकारी आदेश के मुताबिक पहली जुलाई से इन-एक्टिव माना जा रहा है.
बता दें कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ छूट मिली है और एफडी पर 50,000 रुपये का ब्याज टैक्स फ्री है. आपकी एफडी के ब्याज पर कितना टीडीएस कटा है, इसे जानने के लिए फॉर्म 16A देखा जाता है. एफडी के तिमाही ब्याज का सर्टिफिकेट बैंक जारी करता है जिसमें आप टीडीएस कटौती के बारे में पता लगा सकते हैं.
बिना PAN के FD क्या पड़ेगा असर?
बिना पैन FD में निवेश करने वाले ग्राहकों पर ये असर पड़ते हैं.
- अगर एफडी पर 40000 रुपये से अधिक के सालाना रिटर्न मिलता है तो ऐसे में इस ब्याज पर 10 फीसदी की बजाय 20 फीसदी की दर से TDS कटेगा.
- आयकर विभाग की तरफ से कोई टीडीएस रिफंड नहीं किए जाएगा.
- सीबीडीटी परिपत्र संख्या 03/11 के अनुसार बैंक जैसे वित्तीय संस्थान की तरफ से कोई टीडीएस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
- फॉर्म 15जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं होगी और अन्य छूट प्रमाणपत्र अमान्य होंगे. दंडात्मक टीडीएस डिडक्शन लागू होगा.
FD के लिए क्यों जरूरी है PAN
एफडी अकाउंट खोलने के लिए PAN तब जरूरी है जब आप 50,000 रुपये से अधिक या एक फाइनेंशियल में 5 लाख रुपये से अधिक का टाइम डिपॉजिट करते हैं. यह एफडी एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक में, डाकघर में या एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में खोलने के लिए PAN जरूरी होगा.