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सर्कुलर: NPS ग्राहकों को मिली नई सुविधा, अब ऑनलाइन बदल सकते हैं नॉमिनी, कैसे?

NPS: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर, जो अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं.

NPS: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर, जो अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं.

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FE Online
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NPS: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर, जो अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं.

National Pension System-NPS: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर, जो अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी. हाल ही में एक सर्कुलर के जरिए पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने नामांकन में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरू की है.

वर्तमान में, NPS के मौजूदा सब्सक्राइबर्स, जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नामांकन बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट्स या प्वॉइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है. बता दें कि NPS सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है.

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ऐसे बदलें NPS में ऑनलाइन नॉमिनेशन

  • नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने सीआरए सिस्टम तक पहुंच सकते हैं.
  • उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें.
  • सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा.
  • उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे.
  • एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.
  • इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें.
  • इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी.
  • ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • OTP को UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा.
  • अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा.

2 तरह से अकाउंट खोलने की सुविधा

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या एनपीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

टैक्स छूट का लाभ

एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तिहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.

Nps National Pension Scheme