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अब इस ऑफलाइन एग्जिट प्रॉसेस के साथ NPS सब्सक्राइबर्स के पास ऑनलाइन एग्जिट का विकल्प भी रहेगा.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर अब ऑनलाइन मोड से NPS से एग्जिट कर सकेंगे. पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने एक बयान में कहा कि मौजूदा प्रक्रिया में NPS सब्सक्राइबर्स के पास विदड्रॉअल रिक्वेस्ट प्रॉसेस को पूरा करने के लिए प्वॉइंट्स ऑफ प्रेजेन्स (POPs) को फिजिकली अप्रोच करना पड़ता है. यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है. POP यानी SBI, ICICI Bank, HDFC Bank आदि जैसी एंटिटीज हैं, जो कस्टमर इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए PFRDA के साथ रजिस्टर्ड हैं.
सब्सक्राइबर्स को POPs द्वारा ऑथराइजेशन के लिए NPS विदड्रॉअल फॉर्म और अन्य सपोर्टिंग डॉक्युमेंट जमा करने होते हैं. अब इस ऑफलाइन एग्जिट प्रॉसेस के साथ NPS सब्सक्राइबर्स के पास ऑनलाइन एग्जिट का विकल्प भी रहेगा. सब्सक्राइबर्स विदड्रॉअल डॉक्युमेंट ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और अपनी विदड्रॉअल रिक्वेस्ट को ओटीपी/ई-साइन की मदद से ऑनलाइन ही ऑथराइज कर सकेंगे.
ये है प्रक्रिया
PFRDA के मुताबिक, ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी POP से जुड़े सब्सक्राइबर्स सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में लॉग इन कर एग्जिट रिक्वेस्ट डाल सकेंगे. इसके बाद उन्हें एग्जिट से जुड़ी डिटेल्स जैसे एकमुश्त/एन्युइटी भुगतान के लिए फंड एलोकेशन, एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP), एन्युइटी स्कीम आदि की डिटेल्स देनी होंगी. साथ में KYC समेत विदड्रॉअल डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे. इसके बाद POP 'इंस्टैंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन' के जरिए सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट नंबर की पहचान करेंगे. साथ ही अपलोड किए गए डॉक्युमेंट्स को भी वेरिफाई किया जाएगा.
बयान में कहा गया कि NPS सब्सक्राइबर की ऑनलाइन/ऑफलाइन विदड्रॉअल रिक्वेस्ट की सफलतापूर्वक प्रोसेसिंग के लिए सब्सक्राइबर से शुल्क​ लिया जाता है. यह फंड का 0.125 फीसदी रहता है, जो मिनिमम 125 रुपये और मैक्सिमम 500 रुपये होता है.
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