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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 31 जुलाई है डेडलाइन, तुरंत अपडेट करें अपना आधार, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

PMFBY : यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी और खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों के लिए लागू है. इस योजना के तहत, किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का केवल 2 फीसदी (खरीफ) और 1.5% (रबी) देना होता है.

PMFBY : यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी और खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों के लिए लागू है. इस योजना के तहत, किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का केवल 2 फीसदी (खरीफ) और 1.5% (रबी) देना होता है.

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FE Hindi Desk
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025 की खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. (File Pic)

PM Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025 की खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट या रोगों से फसलों को हुए नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. किसानों ने जिस भी बैंक या कंपनी से बीमा पॉलिसी ली है, उसी बैंक या कंपनी की नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन कराकर उसे अपडेट करा सकते हैं. 

यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी और यह खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों के लिए लागू है. इस योजना (Insurance) के तहत, किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का केवल 2 फीसदी (खरीफ) और 1.5% (रबी) देना होता है. प्रीमियम की शेष राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करती हैं. सभी काश्तकार, बटाईदार और ऋणी किसान इसके लिए पात्र हैं.

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इन फसलों के लिए करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर, कपास, तिल बाजरा, मक्का, धान, उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं. इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी.

क्‍या हैं जरुरी डाक्यूमेंट्स

पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, लैड रिकॉर्डका  प्रमाण (RoR/LPC या वैध समझौता), पहचान प्रमाण (आधार, पैन, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड), एड्रेस प्रूफ (आधार, पैन, वोटर आईडी, बिजली बिल), फसल घोषणा पत्र (जो फसल बोई या बोने का इरादा हो). 

कैसे कर सकते हैं आवेदन

स्टेप 1 : सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं

स्टेप 2 : होमपेज पर “फार्मर कॉर्नर” पर क्लिक करें. पॉपअप में “गेस्‍ट फार्मर” चुनें.

स्टेप 3 : रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स और बैंक खाते की जानकारी भरें. कैप्चा कोड भरकर “क्रिएट यूजर” पर क्लिक करें.

स्टेप 4 : रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से “फार्मर कॉर्नर” - “अप्‍लाई फॉर क्रॉप इंश्‍योरेंस योरसेल्‍फ” पर क्लिक करें.  फिर “Login for Farmer” पर जाएं.

स्टेप 5 : मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें, OTP आने पर सबमिट करें. किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा.

स्टेप 6 : एप्लिकेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें. फिर सबमिट करें. 

स्टेप 7 : पॉपअप में “मेक पेमेंट” चुनें. 

स्टेप 8 : भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

कब मिलता है पीएम बीमा फसल योजना का पैसा

इस योजना के नियमों के अनुसार, बीमा कंपनियों को दावा दायर करने के 21 दिनों के भीतर पैसा देना होता है. देरी होने पर किसानों को दावे की राशि पर 12% की दर से ब्याज मिलता है. अगर राज्य सरकार की वजह से देरी होती है, तो उसे भी उतना ही जुर्माना देना पड़ता है.

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