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PM Kisan के तहत 1 साल के दौरान 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6000 रुपये की मदद देती है.
PM Kisan 12th Installment Eligibility News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है. इस योजना के तहत 1 साल के दौरान 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6000 रुपये की मदद देती है. अबतक 11वीं किस्त जारी की जा चुकी है. जबकि 12वीं किस्त का किसानों को इंतजार है. सितंबर से नवंबर महीने के बीच 2000 रुपये की 12वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी जाएगी.
असल में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच जारी की जाती है. दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच जारी होती है. जबकि तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. आखिरी बार 11वीं किस्त 31 मई, 2022 को जारी की गई थी. तब केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 10 करोड़ पात्र किसानों को 21,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. अब सितंबर से नवंबर के बीच 12वीं किस्त कभी भी भेजी जा सकती है.
e-KYC पर नहीं है नया अपडेट
सरकार ने पीएम किसान के तहत e-KYC के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी. अब यह डेट निकल चुकी है. सरकार के अनुसार हर 4 महीहने पर 2000 रुपये की किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने e-KYC कराया होगा. फिलहाल इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर अबतक कोई नया अपडेट नहीं आया है.
इन 10 कंडीशन में नहीं मिलेगा लाभ
- अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए.
- अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है.
- सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
- अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
- राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे.
- डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों.
- 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.
- किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.
- जान बूझकर गलत जानकारी देने पर
ऐसे करें अपने स्टेटस की जांच
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज के दाईं ओर किसान कॉर्नर विकल्प पर क्लिक करें.
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